Marriage Scheme: इंटरकास्ट मैरिज करने वाले कपल को सरकार देगी 2.5 लाख रुपए, जानें क्या है ये योजना

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Dec 05, 2022, 07:49 PM IST

महाराष्ट्र सरकार ने इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर कई बदलाव किए हैं. 

Inter-Caste Scheme:केंद्र सरकार ने इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम की शुरू की है जिसके तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले कपल को 2.5 मिलेंगे.

डीएनए हिंदीः Government Scheme- केंद्र सरकार ने समाज से भेदभाव खत्म करने और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए इंटरकास्ट मैरिज प्रोमोशन स्कीम (Inter-caste marriage promotion scheme) की शुरुआत की है.  यह उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो अंतरजातीय विवाह (interracial marriage) करना चाहते हैं. इस स्कीम के तहत शादी करने वाले कपल को सरकार की ओर से 2.50 लाख रुपए मदद के रूप में दिया जाएगा.

सके पीछे सरकार का उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है. इसके लिए आवेदन करने का तरीका बेहद आसान है. अगर आप किसी जन प्रतिनिधि से सिफारिस करा देते हैं तो स्कीम का पैसा आपको जल्दी मिल जाएगा. जिससे कपल आगे का सफर (married life) आसानी से शुरू कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं इस स्कीम के बारे में.. 

इन लोगों को मिलेगा इस योजना का फायदा 

इस स्कीम का लाभ वही लोग उठा सकते हैं जो एक जाति से दूसरी जाति में शादी करते हैं. अगर आप जनरल कैटेगिरी के हैं और आप किसी दूसरे समुदाय में शादी करते हैं तो इस स्थिति में आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. साधारण भाषा मे विवाह करने वाले कपल में से एक दलित और दूसरा दलित समुदाय के बाहर का होना चाहिए.  

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इसके अलावा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत शादी रजिस्टर्ड होनी चाहिए. ये आपकी पहली शादी होनी चाहिए, अगर आपकी ये दूसरी शादी है तो आप इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं. साथ ही अगर आपको केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी दूसरे स्कीम के तहत इस शादी के लिए कोई सहायता राशि मिल चुकी है, तो 2.5 लाख में से उतनी राशि कम कर दी जाएगी.

कैसे करें आवेदन 

इसके लिए आपको क्षेत्र के विधायक और सांसद के पास जाकर इस योजना के तहत आवेदन कराना होगा जिसके बाद वह आपका आवेदन डॉ अंबेडकर फाउंडेशन (Dr. Ambedkar Foundation Scheme) को भेज देंगे. इसके साथ ही आप इस स्कीम के तहत फाॅर्म भरकर राज्य सरकार और जिला कार्यालय को भी दे सकते हैं.

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किन दस्तावेजों की आवश्यकता 
 
इसके लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए. इसके अलावा  मैरिज सर्टिफिकेट, विवाह होने का हलफनामा भी लगाना होगा. साथ ही यह आपकी पहली शादी है, यह साबित करने के लिए आपको जरूरी दस्तावेज भी देना होगा. पति-पत्नी को आय प्रमाण पत्र के साथ जॉइंट बैंक अकाउंट देना होगा ताकि उसमें मदद की राशि  आ सके. आवेदन अप्रूव होने के बाद पति-पत्नी के खाते में 1.5 लाख की राशि जमा करा दिया जाएगा जिसके बाद बचे हुए 1 लाख रुपए की एफडी करा दी जाएगी.

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