डीएनए हिंदी: अक्सर देखा जाता है कि भारत में अनमैरिड कपल्स (Unmarried Couples) को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं. कई बार आपने फिल्मों में भी देखा होगा की अनमैरिड कपल को होटलों में रेड या पार्कों में आसपास के लोगों के जरिए परेशान किया जाता है. ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि वास्तव में भी होता है. हालांकि भारत में अनमैरिड कपल्स (Unmarried Couples) को भी कई अधिकार मिले हुए हैं. सभी अनमैरिड कपल को इन अधिकारों (Unmarried Couples Rights) के बारे में पता होना चाहिए. अगर वे इन सभी कानून और अपने अधिकारों के बारे में जान लें तो सभी आराम से अपने पार्टनर (Partner) के साथ घूम-फिर और रह सकते हैं.
1. लिव-इन रिलेशनशिप कानून (Live-In Relationship Act)
इस एक्ट के तहत कोई भी कपल शादी किए बिना ही एक साथ रह सकता है. हालांकि कोर्ट के नियमों के अनुसार, जो कपल लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा है. उसमें लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए. दोनों पार्टनर्स की मर्जी हो तो वह फिजिकल रिलेशन भी बना सकते हैं. 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में फैसला सुनाते हुए कहा था कि वयस्क होने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी के भी साथ रहने और शादी करने के लिए आजाद है. हालांकि कोर्ट लिव-इन रिलेशनशिप वाले कपल पर भी शादीशुदा कपल की तरह ही जुर्माना लगा सकता है. जैसे- तलाक के बाद पति, पत्नी को खर्चा देता है.
2. होटलों में ठहरने के नियम (Hotel Stay Rules)
अनमैरिड कपल को होटल में ठहरने का भी अधिकार हैं. भारतीय कानून के अनुसार, बालिग कपल्स किसी भी होटल में जाकर रुक सकते हैं. इसके लिए होटल में कपल्स को पहचान पत्र या कोई डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ सकता है. कई होटल ऐसे भी हैं जहां पर लोकल आईडी एक्सेप्ट नहीं की जाती है. तो होटल्स के नियम व शर्तों को जान लेना जरूरी है.
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3. पब्लिक प्लेस में बैठने के नियम (Rules for Sitting in Public Place)
मैरिड कपल की तरह अनमैरिड कपल भी पब्लिक प्लेस में बैठ सकते हैं. हालांकि की पब्लिक प्लेस में अश्लील हरकत करना मना है. अगर कोई सार्वजनिक रूप से अश्लील हरकत करता है तो उसे धारा 294 के तहत 3 महीने की सजा हो सकती है. लेकिन अगर कोई कपल पब्लिक प्लेस में बैठकर बात कर रहा है तो उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता है.
4. गाली-गलौज के खिलाफ नियम (Rules Against Abusive)
लिव-इन रिलेशनशिप में कपल के बीच गाली-गलौज हो या लड़का लड़की को परेशान करता है. ऐसे में महिलाओं सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत लड़की सुरक्षा की डिमांड कर सकती है.
5. फिजिकल रिलेशन के लिए नियम (Physical Relation Rules)
भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार दिया गया है. कोई भी बालिग कपल प्राइवेट जगह पर फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट 2 मामलों के अपने फैसलों में इस बात को दोहरा चुका है.
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