डीएनए हिंदी: हरियाणा के गुरुग्राम में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह (YUvraj Singh) की मां शबनम सिंह को धमकी मिली है. शबनम सिंह से 40 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई है. पुलिस ने इस मामले में मंगलवार को एक पूर्व महिला कर्मचारी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान दिल्ली के खिड़की गांव की निवासी हेमा कौशिक उर्फ डिंपी के रूप में हुई है, जिसने कथित तौर पर शबनम सिंह को झूठे मामले में फंसाने और परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी.
आरोपी महिला ने कथित तौर पर युवराज सिंह की मां से 40 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी, लेकिन मंगलवार को उसे 5 लाख रुपये एडवांस लेते हुए गुरुग्राम पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया. हालांकि, जांच में शामिल होने के बाद महिला को बाद में पुलिस जमानत पर रिहा कर दिया गया. शबनम सिंह ने सोमवार को डीएलएफ फेज -1 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि 2022 में उन्होंने हेमा नाम की महिला को युवराज सिंह के छोटे भाई जोरावर सिंह के लिए केयरटेकर के रूप में काम पर रखा था क्योंकि जोरावर सिंह पिछले 10 साल से डिप्रेशन से जूझ रहे थे.
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शबनम सिंह ने शिकायत में बताया कि उन्हें कुछ दिन बाद लगा कि हेमा पेशेवर केयरटेकर नहीं है और उसके बेटे को फंसा रही है इसलिए उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया. शबनम सिंह ने कहा कि मई 2023 में महिला ने उन्हें व्हाट्सएप पर लगातार मैसेज और कॉल करना शुरू कर दिया और धमकी दी कि अगर उसे पैसे नहीं दिए गए तो वह उनके परिवार को झूठे मामले में फंसा देगी और पूरे परिवार को बदनाम कर देगी. इसके एवज में महिला ने शबनम सिंह से 40 लाख रुपये की डिमांड की.
5 लाख रुपये लेत रंगे हाथ किया गिरफ्तार
युवराज की मां ने बताया कि 19 जुलाई को उनके व्हाट्सएप पर आरोपी महिला का मैसेज आया कि वह 23 जुलाई को उसके खिलाफ केस दर्ज कराएगी, जिसके बाद उसका पूरा परिवार बदनाम हो जाएगा. इससे बचने के लिए उसने 40 लाख रुपये की रंगदारी मांगी. इसके बाद शबनम सिंह ने आरोपी महिला से इतनी बड़ी रकम वसूलने के लिए थोड़ा समय मांगा, जिसके बाद सोमवार तक 5 लाख रुपये देने की बात तय हुई और मंगलवार को जब महिला गुरुग्राम के मेगा मॉल में 5 लाख रुपये लेने पहुंची तो पुलिस ने उसे रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया.
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डीसीपी (ईस्ट) नितीश अग्रवाल ने कहा, 'पूर्व क्रिकेटर की मां द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर डीएलएफ फेज -1 पुलिस स्टेशन में महिला के खिलाफ धारा 384 (जबरन वसूली) के तहत मामला दर्ज किया गया था. पुलिस साथ में इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी महिला के साथ क्या कोई और भी जुड़ा हुआ था. (इनपुट-आईएएनएस)
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