MS Dhoni SC Notice: महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस, जानें किस मामले में फंस गए हैं कैप्टन कूल 

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jul 26, 2022, 11:27 AM IST

SC Issues Notice To MS Dhoni

Supreme Court Notice To MS Dhoni: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. आम्रपाली ग्रुप के साथ चल रहे उनके विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कप्तान को नोटिस भेजा है. धोनी का आम्रपाली ग्रुप के साथ पेमेंट को लेकर विवाद चल रहा है. 

डीएनए हिंदी: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni Tussle With Amrapali Group) को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. आम्रपाली ग्रुप के बीच पुराने विवाद में कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है.  आम्रपाली ग्रुप के ऊपर फ्लैट खरीदारों को समय पर डिलीवरी नहीं करने से लेकर, फ्रॉड समेत कई और केस चल रहे हैं. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले की सुनवाई चल रही थी. सुनवाई के दौरान ही धोनी का मामला भी सामने आया था जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया है. 

MS Dhoni को 150 करोड़ रुपये देने हैं आम्रपाली ग्रुप को 
महेंद्र सिंह धोनी लंबे समय तक आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एंबेसडर रहे हैं. पूर्व कप्तान पर ग्रुप का 150 करोड़ रुपये बकाया है. धोनी ने ग्रुप के एक प्रोजेक्ट में 5 बेडरूम का पेंटहाउस भी बुक कराया था. आम्रपाली ग्रुप पर फ्लैट खरीदारों के मकान की डिलीवरी नहीं करने का केस भी चल रहा है.  

धोनी और आम्रपाली ग्रुप के बीच जारी विवाद की सुनवाई पहले दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही थी. विवाद के निपटारे के लिए हाई कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था. रिटायर्ड जस्टिस वीणा बीरबल की अगुवाई में कमेटी को विवाद का हल मध्यस्थता के जरिए निकालना था. हालांकि, बाद में यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था जिसमें अब धोनी को नोटिस जारी किया गया है. 

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फ्लैट खरीदारों ने कमेटी गठन का विरोध किया था 
बता दें कि यह मामला पीड़ितों की ओर से सुप्रीम कोर्ट लाया गया था. पीड़ितों ने कमेटी गठन का विरोध किया था और कहा था कि यह उनके साथ अन्याय है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील भी दायर की थी. 

पीड़ितों का तर्क था कि धोनी बतौर एंबेसडर अपने 150 करोड़ रुपये मांग रहे हैं जबकि दिवालिया हो चुका आम्रपाली ग्रुप अगर यह रकम चुकाता है तो बचे हुए फ्लैट पूरे नहीं हो सकेंगे. कोर्ट ने पीड़ितों के पक्ष को वाजिब मानते हुए याचिका स्वीकार कर ली थी. 

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