CBI Court ने दिए लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट लौटाने के आदेश, इलाज के लिए जा सकेंगे सिंगापुर

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Sep 17, 2022, 01:48 PM IST

लालू यादव

Lalu Yadav Passport: सीबीआई की अदालत ने लालू यादव का पासपोर्ट लौटाने का आदेश दे दिया है. अब वह इलाज के लिए सिंगापुर जा सकेंगे.

डीएनए हिंदी: राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को बड़ी राहत मिली है. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट (CBI Special Court) ने लालू यादव का पासपोर्ट लौटाने का आदेश दिया है. इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि अब लालू प्रसाद यादव इलाज के लिए सिंगापुर जा सकें. किडनी की बीमारी से जूझ रहे लालू यादव को सिंगापुर के डॉक्टर के पास 24 सितंबर को दिखाना है. इसके लिए उन्हें इस तारीख से पहले ही पहुंचना होगा. अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए लालू यादव को एक एफिडेविट जमा करानी होगी.

सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज दिनेश राय की अदालत ने शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद उनका पासपोर्ट वापस करने का आदेश दिया. लालू प्रसाद ने पासपोर्ट वापस करने का अनुरोध करते हुए 13 सितंबर को अदालत में अर्जी दाखिल की थी. अब पासपोर्ट वापस लेने के लिए लालू यादव को अदालत में एक एफिडेविट जमा करना होगा. लालू यादव को चारा घोटाले के पांच मामलों में दोषी करार दिए जाने के बाद उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था और उनके विदेश जाने में रोक लगा दी थी.

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'24 सितंबर को डॉक्टर ने दी है अपॉइंटमेंट'
लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि सोमवार को शपथपत्र जमा करने के बाद अदालत लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट जारी करेगा. लालू की अर्जी पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने अदालत से कहा कि सिंगापुर के डॉक्टर ने 24 सिंतबर को लालू यादव को वहां जांच की तारीख दी है लिहाजा उससे पहले उन्हें सिंगापुर पहुंचना होगा. उनके वकील ने कोर्ट में अपील की कि जल्दी से जल्दी उनका पासपोर्ट किया जाए.

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साथ ही, यह भी अनुरोध किया कि सिंगापुर जाने के दिन से कम से कम दो महीने तक के लिए पासपोर्ट जारी किया जाए. अदालत ने लालू यादव की अर्जी पर सुनवाई के बाद उनका पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया. हालांकि, इस दौरान सीबीआई की टीम ने मौखिक आपत्ति भी जताई लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया.

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