बाहुबली DP Yadav को राहत, महेंद्र सिंह भाटी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी किया बरी

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Apr 18, 2022, 11:50 PM IST

DP Yadav

DP Yadav चार बार विधायक और एक बार सांसद रह चुके हैं. वो यूपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं.

डीएनए हिंदी: वेस्टर्न यूपी के बाहुबली नेता माने जाने वाले डीपी यादव (DP Yadav) को सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र सिंह भाटी की हत्या के मामले में राहत दी है. दादरी के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह भाटी की हत्या 30 साल पहले दादरी रेलवे फाटक पर कर दी गई थी. इस हत्या के आरोप डीपी यादव पर लगे थे. उत्तराखंड की नैनीताल हाईकोर्ट ने पिछले साल उन्हें इस मामले में बरी कर दिया था. 

नवंबर में नैनीताल हाईकोर्ट ने किया था बरी
राष्ट्रीय परिवर्तन दल के मुखिया डीपी यादव को पिछले साल नवंबर 11 नवंबर को नैनीताल हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था. डीपी यादव को कोई ठोस सबूत न मिलने पर बरी किया गया था. इससे पहले डीपी यादव को इसी मामले में साल 2015 में सीबीआई कोर्ट ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी लेकिन डीपी यादव ने बाद में इस फैले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

ये भी पढ़ें- Covid Alert: हरियाणा के इन जिलों में मास्क पहनना जरूरी

कौन है डीपी यादव?
डीपी यादव वर्तमान में राष्ट्रीय परिवर्तन दल के मुखिया हैं. डीपी यादव चार बार विधायक और एक बार सांसद रह चुके हैं. वो यूपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. मूल रूप से नोएडा के सर्फाबाद गांव के रहने वाले इस नेता को आज भी पश्चिमी यूपी में एक बड़ा तबका बाहुबली मानता है. इसबार डीपी यादव के बेटे ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली.

ये भी पढ़ें- Covid-19: हेल्थ मिनिस्ट्री ने केरल को लगाई फटकार, जानिए क्या है वजह

गूगल पर हमारे पेज को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें. हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं और डीएनए हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें.

डीपी यादव बाहुबली सुप्रीम कोर्ट