डीएनए हिंदी: वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) को लेकर वाराणसी जिला अदालत (Varanasi Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने गुरुवार को वीडियोग्राफी को लेकर अपना रुख स्पष्ट करते हुए पूरे मस्जिद परिसर में सर्वे करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि परिसर के तहखाने समेत सभी स्थानों का सर्वे किया जाए और जबतक मस्जिद के कमिशन की कार्रवाई नहीं होती, तबतक सर्वे जारी रहेगा.
कोर्ट ने कहा कि मस्जिद परिसर के चप्पे-चप्पे का सर्वे होगा. अदालत (Court) ने इस कार्रवाई को सख्ती के साथ पूरी करने को कहा है. साथ ही 17 मई तक रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है. इसके अलावा जिला अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर ए के मिश्रा (A K Mishra) को हटाए जाने की मांग को भी खारिज कर दिया है. कोर्ट ने अपने अदेश में कहा कि सर्वे पूरा होने तक कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे.
Kashi Vishwanath Temple और Gyanvapi Masjid का आखिर विवाद क्या है?
कोर्ट ने क्या कहा?
वादी पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने मीडिया को बताया कि कोर्ट ने एक और अधिवक्ता कमिश्नर विशाल सिंह को भी नियुक्त किया है. विशाल सिंह पहले से नियुक्त ए के मिश्रा के साथ मिलकर कमीशन की कार्रवाई करेंगे और 17 मई तक अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे. वादी पक्ष के वकील ने कहा कि कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि जिला प्रशासन को सर्वे का काम पूरा कराना होगा. फिर प्रशासन चाहे ताला खोलकर या तोड़कर कमीशन की टीम को अंदर भेजने का काम पूरा करेगी.
Gyanvapi Survey Case: ज्ञानवापी मस्जिद पर बड़ा फैसला, कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग खारिज
कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित
बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanwapi Masjid) मामले को लेकर बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद जिला अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस केस में प्रतिवादी अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर ए के मिश्रा को हटाए जाने की मांग को लेकर 3 दिन से बहस चली थी. कोर्ट ने आज अपने फैसले में एडवोकेट कमिश्नर ए के मिश्रा को हटाने से इंकार कर दिया और सर्वे पूरा करने का आदेश दिया.
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