Ghaziabad में 2 महीने के लिए लगी धारा 144, 10 अगस्त तक रहेंगी ये पाबंदियां

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jun 12, 2022, 11:04 PM IST

सांकेतिक तस्वीर

गाजियाबाद में 10 जून तक धारा 144 लागू कर दी गई है. प्रशासन ने कहा कि इस दौरान बिना अनुमति सभी तरह की सभाओं पर रोक लगी रहेगी.

डीएनए हिंदी:  दिल्ली से सटे गाजियाबाद (Ghaziabad) में प्रशासन ने रविवार को धारा 144 लागू कर दी है. प्रशासन ने 10 अगस्त तक बिना अनुमति के सभाओं पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही पांच या पांच से अधिक लोग सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे.

गाजियाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह ने धारा 144 को लेकर कई निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि बिना अनुमति सभी तरह की सभाओं पर रोक लगी रहेगी. सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर अस्त्र और शस्त्र लेकर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर घूमता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. साथ ही एक जगह पर पांच से ज्यादा व्यक्तियों के इकठ्ठा होने पर पाबंदी है.

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10 जून तक रहेंगी ये पाबंदियां
डीएम ने सोशल मीडिया को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने अफवाह फैलाने वाले लोगों की सूचना पुलिस और प्रशासन को देने के निर्देश जारी किए हैं. इसके साथ धार्मिक स्थलों को छोड़कर लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी गई है.बता दें कि ये पाबंदियां 10 जून तक लगाई गई हैं. गौरतलब है कि पिछले दिनों यूपी के कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़कने के बाद गाजियाबाद जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है.

 

CM योगी ने दिए थे निर्देश
आपको बता दें कि नूपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर यूपी में शुक्रवार हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने सभी जिलाधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे. सीएम के निर्देश के बाद यूपी के सभी शहरों में अब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

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