डीएनए हिंदी: देश भर में जिस तरह कोरोना मामले फिर एक बार तेजी से बढ़ रहे हैं, उसका असर दिल्ली-एनसीआर में सबसे ज्यादा नजर आ रहा है.
अब आने वाले त्योहारों औऱ कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ही गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 लगा दी गई है. ये सख्ती 31 मई तक लागू रहेगी.
सरकारी आदेश के मुताबिक आगामी त्योहारों व बढ़ते कोविड संक्रमण की वजह से पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में धारा-144 अब 31 मई तक रहेगी. जानते हैं इसके तहत किन चीजों पर रोक होगी क्या अनिवार्य होगा-
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- गौतमबुद्ध नगर में अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है.
- बिना प्रशासन की इजाजत के किसी को भी किसी तरह का धरना-प्रदर्शन करने की मनाही होगी.
- सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ना या पूजा करने की भी इजाजत नहीं है.
- परीक्षा के दौरान स्कूलों में भी सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य होगा.
- परीक्षा केंद्रों के नजदीक किसी भी जगह पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना निषेध होगा.
- बिना आधिकारिक अनुमति के कोई भी दुकानदार ना तो लाउडस्पीकर बेच सकता है ना ही किराये पर दे सकता है.
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