Telangana: हाईकोर्ट ने IPS सहित चार पुलिस अधिकारियों को सुनाई 4 हफ्ते जेल की सजा, जानिए क्या है मामला

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jun 07, 2022, 07:09 PM IST

सांकेतिक तस्वीर

हाईकोर्ट ने हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर (Police Commissioner) को आरोपी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है.

डीएनए हिंदी: तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana High Court) ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में एक IPS समेत सहित चार पुलिस अधिकारियों को चार हफ्ते जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इन अधिकारियों को रौबदार रवैये के लिए दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है. साथ ही इन पर 2-2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

हाईकोर्ट ने हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर (Police Commissioner) को एडिशनल पुलिस कमिश्नर (अपराध) ए आर श्रीनिवास (जो उस समय पुलिस उपायुक्त थे) के अलावा एक सहायक पुलिस आयुक्त, हैदराबाद पुलिस आयुक्तालय के A पुलिस निरीक्षक और उप-निरीक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने उन्हें अपील करने का समय देने के लिए सज़ा को चार सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया. 

ये भी पढ़ें- Money Laundering Case: सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ीं, करीबी के घर से 2.82 करोड़ रुपये कैश और 133 सोने के सिक्के बरामद

पुलिस ने पीड़ित को नहीं भेजा कोई नोटिस
अदालत की अवमानना ​​याचिका एक 49 वर्षीय एक व्यक्ति और उनकी मां ने दायर की थी जो अब थाईलैंड में रहते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के एक प्रकरण में (जो उनके खिलाफ 2019 में व्यक्ति की पत्नी द्वारा दायर किया गया था) पुलिस द्वारा उन्हें सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और आरोप पत्र दायर कर दिया गया.

ये भी पढ़ें- नूपुर शर्मा विवाद पर Pak की साजिश बेनकाब, खाड़ी देशों को भड़काने के लिए चलाया हैशटैग

याचिकाकर्ता ने SC के निर्देशों का दिया हवाला
याचिकाकर्ताओं ने वैवाहिक विवाद मामले से निपटने के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने की मांग की थी.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों पर अलग नज़रिया, फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.   

Telangana high court police women harassment Crime News