डीएनए हिंदीः अगर आप इस वीकेंड यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर ध्यान से पढ़ लें नहीं तो आपको 2000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. दरअसल एक्सप्रेसवे के मेंटेनेंस का ख्याल रखने वाली यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) ने नए स्पीड रूल्स को लेकर निर्देश जारी किए हैं. ऐसे में अगर कोई इस स्पीड लिमिट को क्रॉस करता है तो उसे 2000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
बता दें कि बढ़ते कोहरे को ध्यान में रखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाते हुए स्पीड लिमिट को घटा दिया है. वर्तमान में यमुना एक्सप्रेसवे पर कार और टू-व्हीलर जैसे लाइट व्हीकल्स की स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे है जिसे अब कम कर दिया गया है.
जानें कितनी होगी नई स्पीड लिमिट
YEIDA ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि लाइट व्हीकल्स के लिए स्पीड लिमिट को 100 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया गया है. वहीं ट्रक और बस जैसे हैवी व्हीकल्स के लिए इसे घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया गया है. नए स्पीड लिमिट 15 दिसंबर से लागू हो जाएगी जिसे अगले साल 15 फरवरी तक जारी रखा जाएगा.
नियमों का पालन न करने पर लगेगा 2000 रुपये का जुर्माना
नए नियमों की जानकारी देते हुए यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अरुन वीर सिंह ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइट और हैवी व्हीकल्स की स्पीड लिमिट को कम कर दी गई है. ऐसे में यदि कोई नए स्पीड लिमिट का पालन नहीं करता है तो उसे 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
सबसे व्यस्त रोड नेटवर्क्स में से एक है यमुना एक्सप्रेसवे
6 लेन वाला यमुना एक्सप्रेसवे सबसे व्यस्त सड़क नेटवर्क्स में से एक है जो दिल्ली, नोएडा, मथुरा और आगरा जैसे शहरों को जोड़ता है. YEIDA के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे पर होने वाले आधे से ज्यादा एक्सीडेंट्स ओवर-स्पीडिंग के कारण होते हैं. वाहनों की स्पीड पर नजर रखने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इसके अलावा एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए अथॉरिटी एक्सप्रेसवे पर टोल ऑपरेटर्स को ग्रेटर नोएडा और आगरा के बीच जल्द से जल्द क्रैश बैरियर लगाने का भी आदेश दिया है जिससे एक व्हीकल दूसरी तरफ न जा सकें और एक्सीडेंट्स को रोका जा सके.
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