डीएनए हिंदी: आज के वक्त में ऑनलाइन (Online Shopping) का चलन बढ़ गया है. लोग घर बैठे ऑर्डर देते हैं और वह सामान आसानी से उनके घर पर डिलीवर हो जाता है. यह आम आदमी के लिए भी सहूलियत वाली बात है लेकिन कभी-कभी इसमें खामियों के कारण लोगों की मुसीबतें बढ़ जाती है. कुछ ऐसा ही एक महिला के साथ हुआ जिसने 12,499 रुपये का फोन फ्लिपकार्ट (Flipkart) से खरीदा था लेकिन वह फोन डिलीवर नहीं हुआ तो अब फ्लिपकार्ट को इस गलती के 42,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा.
दरअसल, एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु के शहरी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की तरफ से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर 42,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. आयोग ने बताया कि जब ग्राहक की तरफ से एडवांस में फुल पेमेंट कर दिया गया था, तो उसे प्रोडक्ट डिलीवर क्यों नहीं किया गया? ऐसे में उस पर 42,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया.
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जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु के राजाजीनगर इलाके की रहने वाली देवाश्री ने 12,499 रुपये में 15 जनवरी 2022 को स्मार्टफोन ऑर्डर किया था लेकिन यह फोन कभी डिलीवर नहीं हुआ. महिला द्वारा फ्लिपकार्ट से कई बार प्रोडक्ट डिलीवरी को लेकर संपर्क किया गया लेकिन इसके बावजूद फोन कभी ऑर्डर नहीं हुआ. इसके बाद कस्टमर देवाश्री ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ एक शिकायत करने का प्लान किया गया.
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महिला की शिकायत के बाद एक आदेश में आयोग ने फ्लिपकार्ट को फोन की कीमत 12,499 रुपये देने का आदेश दिया गया. सात ही सालाना 12 फीसद ब्याज की दर से कुल 20,000 रुपये और 10,000 रुपये लीगल खर्च देने का फैसला सुनाया है. इस तरह महिला को कुल 42,000 रुपये दिए गए हैं. यह फैसला बेंगलुरु की कंज्यूमर कोर्ट ने सुनाया है.
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