डीएनए हिंदी: देश में परिवहन को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने नए प्रावधानों के ड्राफ्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके तहत कार निर्माता कंपनियों के लिए M1 श्रेणी की कारों में थ्री प्वाइंट सीट बेल्ट (3 Point Seat Belt) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. 1 अक्टूबर 2022 से बनने वाली सभी कारों में इन नियमों का पालन अनिवार्य होगा.
केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
दरअसल, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए पीछे भी थ्री प्वाइंट सीट बेल्ट होने को सुरक्षा का मानक बताया है. केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद अब कार में पीछे की ओर दी गई सभी सीटों पर थ्री-प्वाइंट सीट बेल्ट (Seat Belt) देखने को मिलेगी. नितिन गडकरी ने कहा कि यह सिस्टम कार की पिछली सीट के बीच में बैठने वाले यात्री के लिए भी लागू होगा.
यात्रियों की बढ़ेगी सुरक्षा
गौरतलब है कि अभी तक कार की अगली सीट और पीछे की कतार में मिड सीट को छोड़कर साइड की दो सीटों पर ही थ्री प्वाइंट सीट बेल्ट दिया जाता है और मिड सीट के लिए सिर्फ टू प्वाइंट सीट बेल्ट दी जाती थी इससे सुरक्षा के साथ समझौता वाली स्थिति होती है. केंद्रीय मंत्री ने सवारियों की सुरक्षा को देखते हुए थ्री प्वाइंट सीट बेल्ट को लगाने का फैसला लिया गया है. देश में प्रतिवर्ष करीब 5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है.
यह भी पढ़ें- पेट्रोल और डीज़ल कारों को किया जाएगा Electric Car में कन्वर्ट, क्या होंगी नियम और शर्तें?
क्या होती है M1 श्रेणी कि गाड़ियां
ऐसी गाड़ियां जिनमें ड्राइवर सीट के अलावा अन्य आठ लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है उन्हें M1 श्रेणी में रखा जाता है. ऐसे में अब कार निर्माता कंपनियों को केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार 1 अक्टूबर के बाद कारों में थ्री प्वाइंट सीट बेल्ट लगाने होंगे. इसके साथ ही कारों में Seat Belt Alarm और Restraint सिस्टम लगाना भी अनिवार्य होगा.
यह भी पढ़ें- Electric Vehicle: डेलॉयट ने जारी किया सर्वे, 40% ज्यादा भारतीयों की पसंद है इलेक्ट्रिक व्हीकल