Police वालों के लिए बने नए Traffic Rules, तोड़ा नियम तो भरना पड़ेगा डबल जुर्माना

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Mar 12, 2022, 10:46 AM IST

दिल्ली पुलिस के लापरवाह जवानों को ट्रैफिक रूल्स सिखाने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा सख्त कदम उठाए गए हैं.

डीएनए हिंदी: कई बार ऐसा होता है कि यातायात के नियमों का उल्लंघन करने (Traffic Rules) पर जुर्माना लगाते हुए हमारा चालान हो जाता है. वहीं लोगों की खीझ तब अधिक बढ़ जाती है जब चालान भरते हुए वो अपनी आंखों के सामने से किसी पुलिसकर्मी को मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट लगाए या सिग्नल तोड़ते देखते हैं और ट्रैफिक पुलिसकर्मी उनका कुछ नहीं कर पाता. आपको भी कई बार इस पर गुस्सा आया होगा लेकिन अब राजधानी दिल्ली (Delhi) में यह नहीं होगा बल्कि पुलिसकर्मी द्वारा किसी ट्रैफिक रूल का उल्लंघन होने पर उससे दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा. 

जारी किया गया नया आदेश

अब आप दिल्ली में किसी पुलिसकर्मी को ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते नहीं देखेंगे. दरअसल, एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक दिल्ली पुलिस के जवानों ने अगर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो उन्हें दोगुना जुर्माना देना होगा. इस फैसले को दिल्ली पुलिस के कुछ लापरवाह पुलिसकर्मियों के लिए झटका माना जा रहा है. 

गौरतलब कि दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) अजय कृष्ण शर्मा ने दो मार्च को जारी एक आदेश में कहा है कि अक्सर ये देखा गया है कि कुछ पुलिसकर्मी व अधिकारी या तो सरकारी वाहन चलाते समय या फिर ड्राइवर के बगल में आगे की सीट पर बैठने की दौरान सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं. इस मुद्दे को लेकर दिल्ली पुलिसकर्मियों को संवेदनशील होने की जरूरत है. उनको बताना चाहिए की पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए ट्रैफिक नियमों के लिए दोहरे दंड का प्रावधान है. 

कार्रवाई के वक्त ना देखें रैंक

दिल्ली पुलिस द्वारा कहा गया है कि सर्किल ट्रैफिक इंस्पेक्टरों को यह आदेश दिए जाने चाहिए कि दिल्ली में नियमों को उल्लंघन करने वाला अधिकारी भले ही किसी भी रैंक का हो, सभी के साथ संबंधित एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए और कार्रवाई के दौरान पदाधिकारी की वरिषठता के दबाव को पूरी तरह नजरंदाज किया जाना चाहिए. 

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दिल्ली पुलिस के आदेश में आगे कहा गया है कि ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारियों को ट्रैफिक नियमों को लेकर संवेदनशील बनाया जाना चाहिए. इसके साथ ही ट्रैफिक नियमों और विनियमों को सख्ती से पालन करने के आदेश दिए जाने चाहिए, जिससे विभाग को जुर्माने और शर्मिंदगी से बचाया जा सके.

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