Jio या Airtel से लिंक है बैंक खाता तो जान लीजिए, इस तारीख से नहीं मिलेगा OTP, जानिए क्या है पूरी बात

Written By कुलदीप पंवार | Updated: Oct 26, 2024, 08:39 PM IST

Airtel Jio Warning: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें लेनदेन और सर्विस मैसेज की ट्रेसबिल्टी को अनिवार्य बनाया गया है. कंपनियों ने इसका विरोध किया है.

Airtel Jio Warning: यदि आप एयरटेल, रिलायंस जियो या वोडाफोन आइडिया का मोबाइल कनेक्शन चला रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. हो सकता है कि जल्द ही आपको अपने फोन पर बैंकिंग ट्रांजेक्शन या ऐसे ही किसी काम के लिए वन टाइम पासवर्ड (OTP) मिलना बंद हो जाए. टेलीकॉम कंपनियों ने इसे लेकर अपने यूजर्स को वार्निंग जारी की है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) की तरफ से लागू किए जा रहे नए नियम के कारण वे OTP या ऐसे जरूर मैसेज अपने कस्टमर्स को डिलीवर नहीं कर पाएंगे. दरअसल ट्राई ने प्रमुख संस्थाओं (PE) जैसे बैंकों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों और अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा भेजे गए लेनदेन और सर्विस मैसेज की ट्रेसबिलिटी को अनिवार्य किया है. टेलीकॉम कंपनियां अभी इसका विरोध कर रही हैं, क्योंकि टेलीमार्केटर्स और पीई ने इसके लिए अहम टेक्नीकल सॉल्यूशन लागू नहीं किया है.

1 नवंबर से लागू होगा ट्राई का नया नियम
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्राई का नया नियम (TRAI Guidelines) आगामी महीने यानी 1 नवंबर से लागू होगा. ट्राई ने ये नियम कस्टमर्स को उन फालतू मैसेजों की बाढ़ से बचाने के लिए लागू किया है, जो टेलीमार्केटर कंपनियां बेमतलब ही मोबाइल यूजर्स को अपने प्रचार के लिए भेजती रहती हैं. ऐसे ही मैसेज के जरिये साइबर फ्रॉड भी किया जाता है. ट्राई के नए नियम के बाद ऐसे मैसेज कस्टमर्स को नहीं मिलेंगे, जिनमें सबकुछ क्लियर नहीं है. 

टेलीकॉम कंपनियां इस कारण कर रही हैं विरोध
टेलीकॉम कंपनियां इस नए नियम का यह कहकर विरोध कर रही हैं कि रिजेक्ट होने वाले मैसेजों में जरूरी ओटीपी भी हो सकते हैं. कंपनियों का मानना है कि ट्राई के नए नियम से कस्टमर्स के लिए बैंकिंग ट्रांजेक्शन आदि में मुश्किल पैदा हो सकती है. एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस जियो जैसी निजी कंपनियों के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने ट्राई को अपनी गाइडलाइंस पर दोबारा विचार करने को कहा है. COAI ने ट्राई को चेतावनी दी है कि टेलीमार्केटर्स और पीई के अहम टेक्नीकल सॉल्यूशन लागू नहीं करने के कारण कस्टमर्स को जरूरी मैसेज मिलना भी बंद हो सकता है.

सरकार कर रही स्पैम कॉल्स पर सख्ती
केंद्र सरकार लगातार कस्टमर्स को स्पैम कॉल्स से बचाने के लिए सख्ती कर रही है. टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में 'इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल्स प्रिवेंशन सिस्टम' नामक सिस्टम लॉन्च किया है, जो स्पैम-ट्रैकिंग सिस्टम है. यह सिस्टम ऐसी इंटरनेशनल इनकमिंग कॉल्स को ब्लॉक कर सकता है, जो कस्टमर के फोन पर भारतीय फोन नंबर के तौर पर दिखाई देती हैं.

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