ALERT! दिल्ली में 1 जनवरी से इन वाहनों पर लगेगी रोक, जानिए नया नियम

| Updated: Dec 17, 2021, 11:24 AM IST

दिल्ली में 1 जनवरी 2022 से 10 साल पुराने डीजल वाहन बंद हो जाएंगे.

NGT के निर्देश के मुताबिक दिल्ली सरकार ने एक जनवरी 2022 से 10 साल पुराने डीजल वाहनों को रद्द करने का फैसला लिया है.

डीएनए हिंदीः अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए काफी काम की है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानि (NGT) के निर्देशों के लिए दिल्ली सरकार की ओर से तारीख तय कर दी गई है. 1 जनवरी, 2022 से राजधानी में 10 साल पुराने डीजल वाहनों का चलना बंद हो जाएगा. हालांकि पंजीकरण को रद्द करने के लिए पूरी प्रक्रिया तैयार की गई है. वाहन चालकों को कुछ विकल्प भी दिए जाएंगे जिससे वह अपने वाहनों को आगे भी सड़क पर दौड़ा सकें. जो वाहन चालक इन शर्तों को पूरा नहीं करेंगे उनके वाहन को स्क्रैप के लिए भेजने का ही विकल्प बचेगा.

एनजीटी के निर्देश के मुताबिक दिल्ली सरकार ने एक जनवरी 2022 से 10 साल पुराने डीजल वाहनों को रद्द करने का फैसला लिया है. हालांकि ऐसे वाहन किसी दूसरी जगह पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वाहन चला सकते हैं. हालांकि 15 साल पुराने वाहनों को एनओसी नहीं दी जाएगी. जुलाई, 2016 में एनजीटी ने 10 साल से पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने का आदेश दिया था.  

ऐसे मिलेगा एनओसी

दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग 1 जनवरी, 2022 को दिल्ली में ऐसे सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर देगा जो उस तारीख को 10 साल पूरे कर लिए होंगे या पूरे करने वाले हैं. इसमें दूसरे स्थानों के लिए 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के लिए एनओसी जारी करने की बात भी शामिल है. एनजीटी की ओर से राज्यों को ऐसे इलाकों की पहचान करने के लिए भी कहा था, जहां हवा का फैलाव अधिक है और गाड़ियां कम हो.  

इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने की भी विकल्प
जो वाहन चालक गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलना चाहते हैं उनके लिए भी विकल्प दिया गया है. वाहन मालिकों से कहा गया है कि वह विभाग की ओर से मंजूर की गई एजेंसियों के माध्यम से पैनल में शामिल इलेक्ट्रिक किट अपने वाहनों लगवा सकते हैं. इलेक्ट्रिक किट के लिए पैनल बनाने की प्रक्रिया अभी जारी है.