New Telecom Rules: देश में टेलीकॉम सेक्टर की रेगुलेटरी अथॉरिटी TRAI ने मोबाइल और टेलीफोन यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है. अब नेटवर्क बाधित होने के कारण कॉल ड्रॉप नहीं होगी. मोबाइल कंपनियों को अपने कवरज एरिया का मैप नेटवर्क क्वॉलिटी के लिहाज से अपनी वेबसाइट पर लगाना होगा. इसका मतलब है कि मोबाइल कंपनियों को बताना होगा कि जिले में किस जगह उनका नेटवर्क है और कहां नहीं है. यदि किसी जगह नेटवर्क है तो उसकी क्वॉलिटी कैसी है यानी वह 2G, 3G, 4G या 5G में से किस स्तर का है, ये सबकुछ मैप के जरिये मोबाइल कंपनी की वेबसाइट पर दिखेगा. यह कवायद इसलिए की जाएगी ताकि कस्टमर कंपनी के नाम से प्रभावित होने के बजाय अपनी जरूरत वाले इलाके में उसका कवरेज देखकर कनेक्शन खरीद सके. इसके बावजूद यदि नेटवर्क में 24 घंटे तक बाधा रहती है तो मोबाइल कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही उसे पोस्टपेड और प्रीपेड कस्टमर्स को इसके लिए मुआवजा देना होगा. हालांकि यह सब अभी नहीं होगा बल्कि इसे 6 महीने बाद लागू किया जाएगा.
न्यूनतम 1 लाख रुपये कर दिया गया है जुर्माना
TRAI ने मोबाइल व फिक्स्ड लैंडलाइन टेलीफोन सर्विस के लिए संशोधित नियम जारी किए हैं. इन नियमों को 'एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा गुणवत्ता मानक विनियम, 2024' के तहत नोटिफाइड किया गया है. इसके तहत नेटवर्क कवरेज के विभिन्न पैमाने तय किए गए हैं, जिन्हें पूरा करने पर मोबाइल कंपनियों पर दंडात्मक जुर्माना लगाया जाएगा. यह जुर्माना न्यूनतम 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है. ये नए नियम पहले से मौजूद बेसिक और सेल्युलर मोबाइल सेवाओं, ब्रॉडबैंड सेवाओं तथा ब्रॉडबैंड वायरलेस सर्विस की क्वॉलिटी से जुड़े तीन अलग-अलग क्वॉलिटी रूल्स की जगह लेंगे. इसके तहत एक लाख रुपये, दो लाख रुपये, पांच लाख रुपये और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना विभिन्न नियमों को तोड़ने पर लगाया जाएगा.
जिले में 24 घंटे बाधित रहा नेटवर्क तो ग्राहकों को मिलेगा मुआवजा
नए नियमों में तय किया गया है कि यदि किसी जिले में नेटवर्क 24 घंटे से ज्यादा समय तक बाधित होता है तो मोबाइल कंपनी को अपने यूजर्स को मुआवजा देना होगा. यह मुआवजा पोस्टपेड ग्राहकों के लिए अगले बिल में छूट के तौर पर दिया जाएगा, जबकि प्रीपेड ग्राहकों के कनेक्शन की वैधता अवधि बढ़ाई जाएगी. ट्राई के मुताबिक, प्राकृतिक आपदा के कारण दूरसंचार नेटवर्क बाधित होने पर कोई मुआवजा नहीं मिलेगा. किराये में छूट या वैधता के विस्तार की गणना के लिए TRAI किसी एक कैलेंडर दिवस में 12 घंटे से ज्यादा नेटवर्क बाधित हने पर उसे पूरा एक दिन के तौर पर काउंट करेगा.
फिक्स्ड लाइन फोन के ग्राहकों को भी मिलेगा मुआवजा
ट्राई ने तय किया है कि फिक्स्ड लाइन फोन सर्विस के पोस्टपेड और प्रीपेड ग्राहकों को उनके नेटवर्क में 3 दिन तक सर्विस बाधित रहने पर मुआवजा मिलेगा. साथ ही कंपनियों को अपने ब्रॉडबैंक सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी यह अनिवार्य किया गया है कि वे ग्राहों को तरफ से भुगतान करने के 7 दिन के अंदर-अंदर 98 फीसदी कनेक्शन एक्विट कर देंगे.
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