Second Hand Vehicle खरीदते समय न करें ये गलती, हो सकते हैं परेशान

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:May 13, 2022, 05:05 PM IST

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Second Hand Bike या Car खरीदते समय कागज से संबंधित सभी काम जरूर पूरे कर लें क्योंकि यह आपको भविष्य में होने वाली परेशानी से बचा सकता है.

डीएनए हिंदी: कई बार लोगों को कम दाम में बढ़िया सेकेंड हैंड व्हीकल (Second Hand Vehicle) मिल जाता हैं. ऐसे व्हिकल लोगों के लिए मुनाफे का सौदा साबित होते हैं. कम बजट में अगर अच्छे सेकेंड हैंड वाहन मिल जाएं तो सभी खुश होते हैं लेकिन ऐसे वाहन खरीदते समय लोग अक्सर लापरवाही बरतते हैं. दरअसल कई बार लोग पुराने वाहन खरीदते समय कोई भी बिक्री से संबंधित कागज नहीं लेते हैं. यह वजह उन्हें कही बार मुसीबत में भी डाल देते हैं.

गाजियाबाद पुलिस कर रही जागरूक

गाजियाबाद में बढ़ते अपराध को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस पुराने वाहनों को लेकर एक अभियान चला रही है. इस अभियान के तहत पुराने वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को जागरूक किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति पुराना वाहन खरीदने से पहले अच्छी तरह पड़ताल कर ले कि वह चोरी का तो नहीं है.

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इस अभियान के तहत विशेष रूप से ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को खास तौर पर जागरूक किया जा रहा है. दरअसल चोरी के दो पहिया वाहनों को विशेष रूप से देहात क्षेत्र में खपाया जाता है. ग्रामीण इलाकों में लोग सस्ते वाहन के चक्कर में बिना पड़ताल के वाहन खरीद लेते हैं, जब पुलिस चोरी के वाहन को ट्रेस करती है तब उन्हें विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

पुराना वाहन खरीदते समय क्या करें

गाजियाबाद के एसएसपी ट्रैफिक आकेश पाटेल ने कहा कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो लोग गाड़ियां खरीदते हैं स्पेशली टू-व्हिलर वो उसकी पूरी चेन नहीं देखते हैं, गाड़ी कहां से आई.उसको खरीद लेते हैं और गाड़ी को अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करवाते हैं. इसलिए उनके पास कोई कागज नहीं होते हैं.जब चोरी की ये गाड़ियां ट्रेस होती हैं तो वो लोग परेशान होते हैं जिन्होंने वाहन खरीदा है.

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एसएसपी ने आगे बताया कि इसके संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है कि जब भी आप सेकेंड हेंड वाहन खरीदें तो वाहन मालिक से बिक्री पर्ची या रसीद ले लें. ताकी जिसने भी आपको वाहन बेचा है उसको ट्रेस किया जा सके. उन्होंने कहा कि लोगों को पुराने वाहन की RTO से पड़ताल कर लेनी चाहिए और सबकुछ सही होने पर वाहन को अपने नाम पर भी ट्रांसफर करवा लेना चाहिए.

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