डीएनए हिंदी: अपने धन में इजाफा करने और अपने हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए लोग अक्सर कई तरह की योजनाओं में निवेश करते हैं. अगर हम आपको यह कहें कि आप एक ही प्रोटेक्शन का फायदा उठाकर अपने हेल्थ और वेल्थ क्रिएशन के साथ-साथ टैक्स में बचत कर सकते हैं. यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) एक तरह का ऐसा ही लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिससे वेल्थ क्रिएशन और लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन (life insurance protection) का डबल बेनिफिट मिलता है. बाजार में मौजूदा टैक्स सेविंग्स के दूसरे प्रोडक्ट्स की तुलना में यह एक शानदार इन्वेस्टमेंट टूल है. बता दें कि ULIP के प्रीमियम की एवज में एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक टैक्स डिडक्शन (tax deduction) के लिए एलिजिबल है. साथ ही सेक्शन 80C के तहत इसमें टैक्स में रियायत भी मिलती है.
ULIP कौन से स्कीम्स से बेहतर रिटर्न देता है
निवेशकों के लिए ULIP में निवेश करना काफी फायदेमंद है. इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी पूरी तरह कर मुक्त यानी कि टैक्स फ्री होती है. ULIP निवेशकों को किसी भी 5 साल के लॉक-इन पीरियड में टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट और NSC से शानदार रिटर्न देता है.
ULIP में मिलने वाला टैक्स बेनिफिट
निवेशकों की तरफ से चुकाया गया पूरा प्रीमियम इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C और 10D के तहत डिडक्शन के लिए सक्षम है. वहीं मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक की डिडक्शन हो सकती है.
मैच्योरिटी पर टैक्स में छूट
ULIP के प्रीमियम पर ही नहीं बल्कि मैच्योरिटी पर भी पॉलिसी धारक को मिलने वाला रकम पूरी तरह टैक्स फ्री होता है.
मृत्यु पर टैक्स-फ्री विड्रॉल
अगर किसी पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी की अवधी के दौरान डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को इंश्योरर की तरफ से एकमुश्त टैक्स फ्री रकम दी जाती है.
टॉप पर डिडक्शन का मुनाफा
ULIP की फ्लेक्सिबिलिटी इसका सबसे खास फीचर है. समय-समय पर निवेशक ULIP में टॉप-अप लेकर अपना निवेश बढ़ा सकते हैं. हालांकि ये टॉप-अप इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के मुताबिक इनकम डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं.
LTCG में टैक्स छूट
यूनियन बजट 2018 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स को पेश किया गया था. यह टैक्स शेयर मार्केट से कमाए गए प्रॉफिट पर लागू होता है यानी आपका 1 लाख रुपये के ऊपर प्रॉफिट होना चाहिए. हालांकि ULIP इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट का मौका देता है. इसके तहत 2.5 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता है. हालांकि एक साल के अंदर ढाई लाख रुपये से ज्यादा की कमाई इनकम टैक्स लायबिलिटी होती है.
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