डीएनए हिंदी: त्योहारी सीजन (Navratri 2022) के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने दशहरे (Dussehra) पर एक बड़ा ही क्रिएटिव ट्वीट कर लोगों का ध्यान खींचा है. ट्रैफिक पुलिस अक्सर ट्विटर पर बुनियादी लेकिन आवश्यक सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अपने क्रिएटिव ट्वीट्स के जरिए लोगों का ध्यान आकर्षित करती है. अपने हालिया पोस्ट में ट्रैफिक पुलिस ने नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले गरबा को लेकर ट्वीट किया, जो अब चर्चा का विषय बन गया है. दिल्ली पुलिस ने गुजराती स्टाइल में ट्वीट में लिखा, “ऐ हालो रे हालो! रोड पर गरबड़ (GARBAd) नहीं करो, आराम से चलो!”. ट्वीट में गरबा और ड्राइविंग के बीच अजीब समानताएं दिखाने वाली एक तस्वीर भी शेयर की गई है.
यहां देखें ट्वीट
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वहीं शराब के नशे में वाहन चलाने पर रोड एक्सिडेंट का खतरा अक्सर त्योहारी सीजन के दौरान बढ़ जाता है. इन दिनों मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 185 में भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाना एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है.
एक अन्य ट्वीट में सड़क सुरक्षा विभाग ने लिखा, 'आप शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाए. "
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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर मौजूद एमवीए 2019 के विवरण के अनुसार, एक ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में यदि कि एक मोटर वाहन के चालक के ब्लड में अल्कोहल 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से अधिक है, तो इसे अपराध माना जाएगा. उसे पहले अपराध के लिए 6 महीने से अधिक की जेल और 2000 रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकता है. यदि दूसरी बार पहले की तरह क्राइम करते हुए कोई पकड़ा जाए उसे तो तीन साल की जेल या 3000 का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है.
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