डीएनए हिंदी: मध्य प्रदेश के खरगोन में दंगों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए एक 12 साल के बच्चे को 2.9 लाख रुपये भरने का नोटिस थमाया गया है. बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2021 में पत्थरबाज या दूसरी किसी वजह से शासकीय और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही भरपाई करने का एक्ट मंजूर किया था. सरकार ने साफ कहा था कि दंगाई, पत्थरबाज और दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को माफ नहीं किया जाएगा. इसी चीज को देखते हुए प्रिवेंशन एंड रिकवरी ऑफ डेमेज टु पब्लिक प्रॉपर्टी नाम का एक्ट को मंजूरी मिली थी.
क्या है 12 साल के बच्चे और जुर्माने का कनेक्शन
10 अप्रैल को रामनवमी पर खरगोन जिले में हिंसा भड़क गई थी. इसके बाद ट्रिब्यूनल को इस मामले में 343 शिकायतें मिली थीं. इनमें से 34 स्वीकार की गईं और 6 मामले तो निपटाए भी जा चुके हैं. अभी तक 50 लोगों से 7.46 लाख रुपये वसूले जा चुके हैं. खबर है कि खरगोन के 12 साल के बच्चे को 2.9 लाख रुपये भरने का नोटिस ट्रिब्यूनल की तरफ से भेजा गया है. उसके पिता कालू खान को 4.8 लाख रुपये भरने को कहा.
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इनकी शिकायत उनकी पड़ोसी महिला ने की. महिला का कहना है कि रामनवमी पर हुई हिंसा में उनकी संपत्ति को भी नुकसान हुआ. महिला ने आरोप लगाया कि बच्चे ने उनके घर में घुसकर लूटपाट की. बच्चे के माता-पिता का कहना है कि उनका बच्चा नाबालिग है और उस समय हम घर में सो रहे थे. नोटिस मिलने के बाद से बच्चा डरा हुआ है. उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई.
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