डीएनए हिंदी: पुणे से एक आजीब मामला सामने आया है. यहां एक शख्स को मालदीव की फ्लाइट में बैठने से रोक दिया गया. इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इमिग्रेशन पर इस शख्स का पासपोर्ट देखा गया तो पता चला कि इसमें से कई पन्ने फटे हुए थे. पूछताछ हुई तो उसने बताया कि ये पन्ने उसने इसलिए फाड़े ताकि उसकी पत्नी को उसकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पता न चले.
शख्स का नाम समदर्शी यादव (32) बताया जा रहा है. इस शख्स ने 2019 में शादी की और अपने पास्पोर्
से 2019 से पहले की गई कुछ यात्राओं की जानकारी देने वाले पन्ने फाड़ दिए. समदर्शी ने अपने पासपोर्ट से करीब 10 पन्ने उड़ा दिए. मामले में जुड़ी एफआईआर और रिमांड आवेदन की कॉपी के मुताबिक यादव ने 2019 में पासपोर्ट में से 3,4,5,6 और 31,32,33,34 पन्ने फाड़ दिए. 8 जुलाई को इसे अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर जमानत पर रिहा किया गया.
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यादव पर आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 465 (जालसाजी), 468 और 471 (फर्जी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में इस्तेमाल करना) और पासपोर्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.
Passport फाड़ना अपराध है ?
पासपोर्ट एक्ट के मुताबिक पासपोर्ट फाड़ना या उसे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना अपराध माना जाता है. अपराध और दंड सेक्शन के तहत कुछ बातें बातें बताई गई जिनका पालन करना जरूरी है. इनमें ढील या इन्हें नजरअंदाज करना किसी को मुसीबत में डाल सकता है.
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1- जानबूझकर कोई गलत जानकारी देना या पासपोर्ट हासिल करने के लिए कोई जरूरी डिटेल छिपाना, गैरकानूनी तरीके से पासपोर्ट में की गई एंट्री को हटाना या उनमें बदलाव करना.
2- मांगे जाने पर पासपोर्ट न दिखा पाना.
3- किसी दूसरे के पासपोर्ट का इस्तेमाल करना.
4- किसी दूसरे को अपना पासपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए देना.
इन में से किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल व्यक्ति को दो साल की सजा या 5 हजार तक का जुर्माना हो सकता है. कुछ हालातों में जुर्माना और सजा दोनों तरह से सजा दी जाती है.
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