डीएनए हिंदी: यूपी के आगरा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां एक श्ख्स ने हुंडई कंपनी (Hyundai) पर नई कार के बदले पुराने मॉडल की कार देने का आरोप लगाया है. इतना ही नहीं, शख्स ने कंज्यूमर कोर्ट में कंपनी पर 1 हजार करोड़ रुपये का केस भी दर्ज कराया है. दाखिल याचिका में शख्स के वकील ने बताया कि उन्हें बताए गए सेफ्टी फीचर्स कार में नहीं मिले. इसके अलावा गाड़ी सरकार द्वारा जारी की गई सेफ्टी और क्रैश टेस्ट स्पीड की गाइडलाइंस को भी पूरा नहीं कर पा रही है. कार देश के एक्सप्रेसवे और हाईवे पर चलने लायक नहीं है.
मामले की जानकारी देते हुए आगरा के रहने वाले राजेंद्र कुमार ने बताया कि उन्होंने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई और बैंक से लोन लेकर 13 नवंबर 2020 को अपनी पहली ड्रीम कार खरीदी थी. उन्होंने कमलानगर स्थित एनआरएल से सैंट्रो स्पोर्टज (सीएनजी/पेट्राल) खरीदी. इसके लिए उन्होंने इंडियन बैंक से पांच लाख रुपये का लोन लिया. दो सालों तक वे लोन की किश्तें तो समय पर देते रहे लेकिन उनके मन में यह बात हमेशा आती रही कि ये गाड़ी उनके द्वारा पसंद की गई गाड़ी नहीं है. शोरूम में उन्हें दूसरी गाड़ी दिखाई गई थी.
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राजेंद्र कुमार ने बताया कि शोरूम में उन्हें स्पोर्टस कार दिखाई गई थी लेकिन बाद में उन्हें इसका पुराना मॉडल दे दिया गया. वहीं, जब उन्होंने इसकी शिकायत कंपनी से की तो उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया. उन्होंने आगे बताया कि कार में डुअल एयरबैग्स, रियर डिफॉगर, रियर पार्किंग कैमरा, माइक्रो एंटीना, रियर वॉशर के साथ वाइपर और वीडियो स्क्रीन की सुविधा देने की बात की गई थी लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है. जब उन्होंने इसको लेकर सवाल किए तो किसी ने उनकी बात नहीं सुनी.
राजेंद्र का आरोप है कि केवल डिलीवरी के वक्त ही कार दिखाई गई. बुकलेट के अनुसार उन्हें पुरानी कार दी गई है जबकि कीमत ऑल न्यू सेंट्रो स्पोर्ट्स मॉडल की ली है. इससे परेशान होकर उन्होंने कंपनी पर केस किया है. राजेंद्र का कहना है कि अगर मेरे या मेरे परिवार के साथ दुर्घटना या कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए बीमा कंपनी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अलावा कार कंपनी जिम्मेदार होगी.
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