डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां कंज्यूमर कोर्ट ने गलत फिटिंग वाला कुर्ता-पायजामा सिलने पर एक दर्जी को ग्राहक को 12,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है.
अदालत ने सिल्को टेलर्स के मालिक दर्जी इफ्तिखार अंसारी को 'गलत फिटिंग वाला कुर्ता पायजामा' सिलने पर सिलाई शुल्क के रूप में 720 रुपये, कपड़े की लागत के रूप में 1,500 रुपये, मुकदमेबाजी लागत के रूप में 5,000 रुपये और सिलाई के लिए उपभोक्ता को मानसिक उत्पीड़न पहुंचाने के लिए अन्य 5,000 रुपये वापस करने का निर्देश दिया है. इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस केस का फैसला पूरे चार साल बाद आया है.
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मामले को लेकर 58 वर्षीय शिकायतकर्ता एम.पी. सिंह, जो वर्तमान में बुलंदशहर में कलेक्ट्रेट में जिला सूचना अधिकारी के रूप में तैनात हैं, ने कहा, 'किसी भी दुकान पर एक कुर्ता-पायजामा सेट की सिलाई 200 रुपये से ज्यादा नहीं है लेकिन अगर मैं 720 रुपये देने को तैयार हूं तो मुझे गुणवत्ता की उम्मीद है और यह दर्जी की जिम्मेदारी है कि वह मेरी उम्मीदों पर खरा उतरें. यहां दर्जी ने खराब सिलाई कर मुझे निराश किया. जब मैंने दर्जी से इस बारे में शिकायत की तो उन्होंने अपनी गलती मानने से इंकार कर दिया. मैं चाहता तो इस मामले को छोड़ सकता था लेकिन मैंने ऐसा नहीं करने का फैसला किया. जब हमारे पास उपभोक्ता सुरक्षा के लिए कानून है तो हमें इसका लाभ क्यों नहीं लेना चाहिए?'
वहीं, मामले को लेकर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सहायक सूचना अधिकारी शेखर वर्मा ने कहा, 'आरोपी को कई नोटिस दिए गए थे लेकिन वह मुकदमे के लिए कभी नहीं आया. आखिरकार, फोरम के प्रमुख चंद्रपाल सिंह की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय टीम ने एकतरफा फैसला दिया.'
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इधर, टेलरिंग शोरूम के मालिक अंसारी अभी भी अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन कर रहे हैं. अंसारी का कहना है, यह फैसला मेरे लिए हैरान करने वाला था. मुझे तो कभी कोई नोटिस मिला ही नहीं तो मैं मुकदमे में कैसे जाता? मुझे अच्छे से याद है मेरा शिकायतकर्ता के साथ कोई विवाद नहीं था. यहां तक की उन्होंने उस कुर्ता-पायजामा सेट को सिलने के बाद हमारी दुकान से और भी कई कपड़े सिलवाए हैं.
(इनपुट- आईएएनएस)
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