नंबर प्लेट पर लिख रखा था 'योगी सेवक', 'योगी जी' की पुलिस ने 6 हजार का चालान काटकर निकाला भोकाल

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Feb 22, 2023, 08:31 PM IST

Yogi Sewak का कट गया चालान

Varanasi News: वाराणसी ट्रैफिक पुलिस के चालान काटने पर युवक ने रौब दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मी दबाव में नहीं आए.

डीएनए हिंदी: Uttar Pradesh News- बाइक या कार की रजिस्ट्रेशन प्लेट पर नंबर के अलावा कुछ भी लिखना ट्रैफिक रूल्स का खुला उल्लंघन है. इसके बावजूद कुछ लोग महज रौब दिखाने के लिए नियम-कायदों को ताक पर रखकर यह कारनामा अंजाम देने से बाज नहीं आते हैं. वाराणसी ट्रैफिक पुलिस ने 6 हजार रुपये का चालान काटकर एक ऐसे ही युवक का सारा भोकाल हवा में उड़ा दिया है. 'योगी सेवक' लिखी इस युवक की नंबर प्लेट जहां पुलिस के लिए हैरानी का सबब थी, वहीं लोग इसे देखकर खूब मजा ले रहे थे. किसी ने इस नंबर प्लेट की फोटो सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दी है, जो जमकर वायरल हो रही है.

भगवा नंबर प्लेट भी नियमों के खिलाफ

दरअसल वाराणसी के भोजबीर चौराहे पर ट्रैफिक चेकिंग चल रही थी. इसी दौरान एक युवक बाइक पर सवार होकर गुजरा. उसे रोककर बाइक के कागजात दिखाने को कहा गया. युवक ने कागज दिखाए, जो पूरे थे. इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस ने उसका 6 हजार रुपये का चालान काट दिया. यह चालान नंबर प्लेट से जुड़े ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के कारण काटा गया है. दरअसल युवक ने बाइक के नंबर के बीच में योगी सेवक लिख रखा था. साथ ही उसकी नंबर प्लेट भी सफेद या पीले रंग की होने की बजाय भगवा रंग की थी. ऐसी अतरंगी नंबर प्लेट के कारण ही युवक को चालान कटवाना पड़ा.

युवक ने दिखाया रौब, पर नहीं बनी बात

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाइक किसी अंकित दीक्षित के नाम पर रजिस्टर्ड है. बाइक पर सवार युवक अंकित दीक्षित था या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती. युवक ने खुद को एक हिंदुत्ववादी संगठन का पदाधिकारी बताकर रौब जमाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मी दबाव में नहीं आए. उन्होंने 6 हजार रुपये का चालान काट दिया.

क्या है नंबर प्लेट से जुड़े नियम

  • यदि वाहन निजी है तो सफेद और कॉमर्शियल है तो पीली नंबर प्लेट लगानी चाहिए.
  • यदि वाहन यूएन या दूसरे देश के दूतावास से संबंधित है तो नंबर प्लेट नीली हो सकती है.
  • यदि वाहन इलेक्ट्रिक है तो नंबर प्लेट हरे रंग की लगाई जा सकती है.
  • इनसे अलग रंग की नंबर प्लेट पर ट्रैफिक पुलिस उस वाहन का चालान काट सकती है.
  • वाहन की नंबर प्लेट पर केवल RTO से मिला रजिस्ट्रेशन नंबर ही लिखा जा सकता है.

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