Trending News: 24 घंटे में ही खराब हो गई थी नई कार, अब डीलर पर लग गया मोटा जुर्माना

नितिन शर्मा | Updated:Feb 15, 2024, 04:58 PM IST

कस्टमर की गाड़ी में दिक्कत आने पर उसे सही करने की जगह मानसिक उत्पीड़न के मामले में कोर्ट ने डीलर को जमकर फटकार लगाई है. इसके साथ ही कंज्यूमर कोर्ट ने डीलर पर 2 लाख रुपये जुर्माना लगा दिया, जो उसे कार मालिक को देना होगा.

कंज्यूमर कोर्ट (Consumer Court) ने दिल्ली के एक कार डीलर पर भारी भरकम जुर्माना (Fine On Car Dealer) लगाया है. यह जुर्माना भरने के लिए डीलर को समय भी कम दिया गयरा है. इसकी वजह डीलर द्वारा एक ग्राहक को बीच गई कार का दूसरे ही दिन खराब होना था. शख्स को कार खरीदे 24 घंटे भी नहीं हुए थे और कार में दिक्कत आ गई. पीड़ित ने मामले की शिकायत कार डीलर को दी तो उसने कस्टमर की बात सुनने की जगह उसे टरकाकर भगा दिया. इससे परेशान कार डीलर ने उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने मामले में कार डीलर पर 2 लाख रुपये जुर्माना लगाते हुए पीड़ित को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है.

दरअसल पूरा मामला दिल्ली के अमर कॉलोनी का है. यहां रहने वाले अरुण कुमार ने 2012 में लापजप नगर के शोरूम से साढ़े लाख रुपये में मारुति वैगनआर कार खरीदी थी. कार खरीदे हुए, उन्हें एक दिन भी नहीं बिता और परेशानी शुरू हो गई. कार के स्पीडोमीटर में दिक्कत देखते हुए अरुण ने मामले की शिकायत कंपनी और डीलर को दी. कार डीलर ने उन्हें टरका दिया. पीड़ित ने आरोप लगाया कि खूब चक्कर लगाने के बाद भी डीलर ने उनकी कोई मदद नहीं की. इससे परेशान होकर अरुण कुमार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.  

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कार बदलने से डीलर ने कर दिया इनकार

अरुण कुमार ने आरोप लगाया, उनकी तमाम शिकायत और निवेदन के बाद वर्कशॉप के कर्मचारी कार को मरम्मत के लिए लेकर चले गये. इस दौरान कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. यह देखकर अरुण ने डीलर से कार बदलने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने इससे साफ मना कर दिया. कार डीलर के धमकाने पर पीड़ित दिल्ली जिला फोरम पहुंच गये. यहां पर 2018 में अरुण कुमार के पक्ष में फैसला आया, लेकिन डीलर ने इस फैसले को चुनौती देते हुए आयोग में केस यदायर कर दिया. 

कोर्ट से भी डीलर को लगा झटका

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Consumer Forum) कोर्ट ने कार मालिक अरुण कुमार और डीलर दोनों की दलील सुनी. इसमें आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की अध्यक्षता वाली और न्यायिक सदस्य पिंकी और सामान्य सदस्य जेपी अग्रवाल की पीठ ने कहा डीलर पर ही जुर्माना लगाया. उन्होंने इसमें माना कि यह सभी गलतियां और कमियां डीलर समेत कार कंपनी कर्मचारियों की थी. उनकी लापरवाही की वजह से ही कार डैमेज हुई. इसके बाद डीलर ने कार मालिक की कार बदलने के अनुरोध को ठुकाने के साथ ही उल्टा उसका मानसिक उत्पीड़न किया. डीलर को इसके बदले में कार मालिक उपभोक्ता को 2 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा. 

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