CSK vs GT Final: बारिश के बीच स्टेडियम में हो गया बवाल, माही की फैन ने पुलिसवाले को जड़े थप्पड़, देखें वायरल वीडियो

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: May 29, 2023, 11:07 AM IST

GT vs CSK

CSK vs GT Final 2023: अहमदाबाद में रविवार को भारी बारिश के चलते मैच नहीं हो पाया. अब IPL 2023 का फाइनल आज खेला जाएगा. मैच टलने के चलते मैदान पर धोनी को देखने आए फैंस काफी निराश हो गए.

डीएनए हिंदी: रविवार शाम IPL 2023 का फाइनल (IPL 2023 Final) होना था लेकिन बारिश के चलते अमहदाबाद में हुई ताबड़तोड़ बारिश के चलते नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाला मैच टल गया. बारिश के चलते लोगों को निराशा का सामना करना पड़ा. CSK के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) को देखने आए उनके फैंस काफी निराश हो गए. गुजरात टायटंस और सीएसके (GT vs CSK) के बीच फाइनल मैच अब सोमवार को होगा लेकिन रविवार को स्टेडियम से एक ऐसा वीडियो आया जिसने लोगों को हैरान कर दिया. यहां धोनी की एक महिला फैन ने ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारी की पिटाई कर दी. 

दरअसल, इस मैच को लेकर स्टेडियम आए फैंस में से एक महिला फैन ने ऑनड्यूटी पुलिस वाले को पीट दिया. महिला का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक पुलिसवाला महिला से थप्पड़ खाता दिख रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो उस समय का है जब मैदान पर जोरदार बारिश हो रही थी. 

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महिला ने ऑनड्यूटी पुलिस अफसर को थप्पड़

इस वीडियो पर कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं. एक शख्स ने दावा किया कि पुलिसवाला नशे की हालत में था और महिला से बदतमीजी कर रहा था. वहीं कुछ लोग महिला पर आरोप लगा रहे हैं कि महिला को ही भला बुरा कह रहे हैं कि वो एक महिला होने का फायदा उठा रही है.

लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यही महिला सशक्तिकरण है. हालांकि अभी यह भी पुष्टि नहीं हुई है पुलिस वाले ने शराब पी थी या नहीं. वहीं महिला के आरोपी होने की भी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है. माना जा रहा है कि महिला पर ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने के जुर्म में महिला को गिरफ्तार भी किया जा सकता है.

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क्या है पुलिसलवाले को मारने का नियम

नियमों की बात करें तो ऑन डियूटी पुलिसकर्मी पर हाथ उठाना कानून जुर्म है. अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उस पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी (IPC)-1860 की धारा 186 (Section 186) के तहत कार्रवाई की जा सकती है. ऐसा करने  वाले दोषी को 1 महीने की जेल अथवा ₹500 जुर्माना अथवा दोनों सजाएं साथ में मिल सकती हैं. 

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