नया फाइनेंशियल ईयर आने वाला है और कई लोगों ने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और टैक्स बचाने के लिए भी प्लानिंग शुरू कर दी है.
इस दौरान लोगों के मन में टैक्स बचाने के लिए कई तरह के ख्याल आते हैं, जिसके लिए वह निवेश करना शुरू कर देते हैं.
अब आपके मन में सवाल होगा कि टैक्स बचाने के लिए कहां निवेश किया जाए. चलिए हम आपको बताते हैं.
टैक्स बचाने के लिए आप नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश कर सकते हैं. इसमें आपको 50,000 रुपये तर का टैक्स बेनिफिट मिल सकता है.
अगर आप एम्प्लॉयर के जरिए इसमें निवेश करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा और इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD के तहत आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.
बता दें कि 80CCD को दो भाग में बांटा गया हैं. 80CCD(1) और 80CCD(2). वहीं 80CCD(1) का भी दो सबसेक्शन होता है, 80CCD(1) और 80CCD(1B).
80CCD(1) के तहत निवेशक को 1.5 लाख रुपये तक और 80CCD(1B) के तहत आपको 50 हजार रुपये तक टैक्स में छूट हासिल कर सकते हैं.
वहीं 80CCD(2) के तहत आपको 2 लाख रुपये की छूट मिलती है और आप इनकम टैक्स में छूट क्लेम भी कर सकते हैं. ये छूट केवल एम्प्लॉयर की ओर से निवेश करने पर मिलती है, जिसे NPS through employer बेनिफिट भी कहा जाता है.
अगर आप एम्प्लॉयर के जरिए निवश करते हैं तो 10 लाख रुपये के सैलरी ब्रैकेट वालों की टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक कम हो जाएगी, जिसमें सेक्शन 87A के तहत आपको रिबेट मिलेगा और आपकी कुल इनकम पर टैक्स जीरो हो जाएगा.