Apr 25, 2024, 06:02 PM IST
IT की ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम में शिफ्ट करें या नहीं?
Anamika Mishra
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2020 में न्यू टैक्स रिजीम को शुरू किया था.
नए टैक्स रिजीम में टैक्स की कटौती कम होती है, साथ ही टैक्स रेट भी कम है.
IT के नियमों के अनुसार, आप दोनों में से कोई भी एक टैक्स रिजीम को चुन सकते हैं.
ओल्ड रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में जाने के लिए आमदनी, टैक्स कटौती, कुल टैक्स का ध्यान रखा जाता है.
जिन लोगों को न्यू टैक्स रिजीम में कम टैक्स रेट का फायदा मिलता है तो उनके लिए यह फायदेमंद हो सकता है.
ओल्ड टैक्स रिजीम में ढेर सारी कटौती और छूट मिलती है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में कम ऑप्शन हैं.
अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम चुन सकते हैं. यह आने वाले सभी सालों के लिए लागू रहेगी.
लोकिन न्यू टैक्स रिजीम में वापस जाने की छूट सिर्फ एक ही बार मिलती है.
अगर आप टैक्स रिटर्न भरते समय ओल्ड टैक्स रिजीम को नहीं चुनते हैं तो आयकर विभाग नई व्यवस्था के तहत टैक्स रेट लगाएगा.
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