Jul 23, 2024, 01:15 PM IST
ये है New Tax Regime स्लैब, अब लगेगा इतना टैक्स
Anamika Mishra
इनकम टैक्स एक्ट 1861 की समीक्षा, अगले 6 महीने में की जाएगी.
स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार हो गई है.
बता दें दोनों टैक्स रिजीम को एक किया गया.
3 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.
3 से 7 लाख तक - 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा.
7 से 10 लाख तक - 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा.
10 से 12 लाख तक - 15 प्रतिशत टैक्स देना होगा.
12 से 15 लाख तक- 20 प्रतिशत टैक्स देना होगा.
15 लाख से ऊपर - 30 प्रतिशत टैक्स
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