Feb 15, 2024, 03:07 PM IST

चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने SBI को क्या दिया निर्देश?

Rahish Khan

चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. 

कोर्ट ने इसे सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) उल्लंघन माना है.

इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अब किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा नहीं मिल सकेगा.

कोर्ट ने इस मामले में SBI से तीन हफ्ते में रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश दिया है.

एसबीआई को निर्देश दिया गया कि अप्रैल 2019 से अब तक कितने लोगों ने चुनावी बॉन्ड खरीदा उसकी जानकारी दी जाए.

इस जानकारी को चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगा.

इलेक्टोरल बॉन्ड से उसी पार्टी को चंदा मिल सकता है, जो जनप्रतिनिधित्व कानून-1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड है. 

चुनावी बॉन्ड 10, 1000, 10,000 और 1 करोड़ रुपये के गुणकों में जारी किए जाते थे. 

बॉन्ड खरीदने की तिथि से 15 दिन के अंदर इसे जिस पार्टी को देना हैं उसे जमा करना होता था.