Jul 26, 2023, 07:17 PM IST
भारत में ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं.
मगर अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कैश में डील करते हैं.
जो लोग महीने में बहुत बार बैंक से कैश पैसे निकालते हैं उनके लिए जरूरी सूचना है.
क्या आप जानते हैं कि ATM, चेक किसी भी जरिए से बैंक से तय सीमा से अधिक पैसा निकालने पर आपको TDS भरना पड़ सकता है.
आप सोच रहे होंगे कि अब ये TDS क्या है और क्यों काटा जाता है.
TDS को Tax Deducted at Source भी कहा जाता है. जब सैलरी, ब्याज या अन्य किसी तरह का भुगतान देने से पहले, उसमें से टैक्स काटकर रख लिया जाता है तो उसे TDS कहते हैं.
इनकम टैक्स के सेक्शन 194N के तहत बैंक से कैश निकालने पर TDS काटा जा सकता है. इसे 1 सितंबर 2019 से लागू किया गया था.
अगर कोई व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपये से ज्यादा की कैश निकासी करता है तो उसे 5% तक TDS चुकाना पड़ेगा.
हालांकि ये रूल तब लागू होता है जब किसी व्यक्ति ने बीते 3 असेसमेंट ईयर तक इनकम टैक्स फाइल न किया हो.
आपको बता दें कि 1 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश निकालने पर 2% तक TDS काटा जाता है.
केंद्र, राज्य कर्मचारी, बैंक, पोस्ट ऑफिस और RBI की सलाह पर सरकार की तरफ से नोटिफाई किए गए लोगों को TDS नहीं देना पड़ता.