May 31, 2023, 01:09 PM IST

SEBI विदेशी निवेशकों को लेकर हुआ सख्त, लाएगा ये नियम

Neha Dubey

देश में 25 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की इक्विटी होल्डिंग वाले विदेशी निवेशकों को जानकारी देनी होगी.

सेबी ने न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग से जुड़े नियमों में गड़बड़ी को रोकने के लिए कदम उठाया है.

भारतीय कंपनियों के टेकओवर के लिए FPI रूट के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए बनेंगे नियम.

तीन केटेगरी यानी हाई, मॉडरेट और लो रिस्क में बांटे जाएंगे.

FPIs की एक ही कॉर्पोरेट ग्रुप में 50 प्रतिशत से ज्यादा इक्विटी AUM होने पर ज्यादा खुलासा करना होगा.

सेबी ने 20 जून 2023 से इस पेपर पर प्रतिक्रियाएं मांगी हैं.