Apr 10, 2024, 05:21 PM IST
शॉपिंग के बाद कैरी बैग खरीदना जरूरी नहीं, जानिए नए नियम
Rahish Khan
कैरी बैग (Carry Bag) को लेकर हाल ही के दिनों में काफी शिकायतें सामने आई हैं.
शॉपिंग के दौरान दुकानदार ग्राहकों से कैरी बैग के लिए अलग से 10 से 15 रुपये का चार्ज वसूला जाता है.
अब सवाल ये है कि क्या कोई दुकानदार कैरी बैग के लिए चार्ज ले सकता है? क्या हैं नियम, आइये जानते हैं.
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (Consumer Protection Act 2019) के तहत कैरी बैग लिए कोई कंपनी या दुकानदार ग्राहक से पैसा नहीं वसूल सकता है.
अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कंज्यूमर फोरम में शिकायत की जा सकती है.
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत Carry Bag के लिए चार्ज लेना दंडनीय अपराध माना गया है.
पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा प्रावधान नहीं था, लेकिन 2019 में मोदी सरकार ने इसमें बदलाव किया है.
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत ग्राहक देश की किसी भी उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज करा सकता है.
अगर किसी ई-कॉमर्स कंपनियां या दुकानदार ने कैरी बैग के लिए चार्ज लिया तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है.
दिल्ली में हाल ही में एक फैशन ब्रांड कंपनी को पेपर कैरी बैग के लिए ग्राहक से 7 रुपये वसूलने पर 3,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ा था.
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