Jul 22, 2023, 01:57 PM IST

डेडलाइन से पहले नहीं भरा ITR तो होंगे भारी नुकसान

Manish Kumar

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR) करने की आखिरी तारीख अब नजदीक है.

 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. 

अगर आप भी इनकम टैक्स (Income Tax) के स्लैब में आते हैं तो जल्द से जल्द ITR फाइल कर लें वरना भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है.

जिन लोगों की सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है और वे देर से ITR फाइल करते हैं तो उन सभी पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.

समय पर अपना ITR नहीं भरने वालों को टैक्स डिडक्शन में नुकसान झेलना पड़ सकता है.

अगर आप 31 जुलाई 2023 तक ITR फाइल करने में असफल रहते हैं तो रिटर्न दाखिल नहीं होने तक हर महीने एक फीसदी का अतिरिक्त ब्याज लगेगा.

ITR दाखिल करते समय कम आय बताने पर 50% या फिर गलत इनकम की जानकारी देने के लिए 200 % तक का जुर्माना लग सकता है.

बार-बार रिमाइंडर के बावजूद टैक्स रिटर्न दाखिल न करने पर 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल भी हो सकती है.  

देर से ITR दाखिल करने पर टैक्स रिफंड में भी देरी हो सकती है.