Aug 5, 2023, 02:46 PM IST

विदेशों से कौन ला सकता है लैपटॉप-टैबलेट, 1 मिनट में जानें नया नियम

Manish Kumar

सरकार ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से  लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा-स्मॉल कंप्यूटर और सर्वर के इंपोर्ट पर बैन लगाया था.

हालांकि सरकार ने इन उपकरणों पर लगाए बैन को 3 महीने के लिए टाल दिया है.कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या वे खुद लैपटॉप ला सकते हैं या नहीं. आइए जानते हैं क्या है नया नियम.

विदेश व्यापार महानिदेशालय ( DGFT) द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कुछ शर्तों के साथ इन उपकरणों आयात किया जा सकेगा.

लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर आदि को एक शर्त के साथ आयात करने की अनुमति दी जाएगी.

शर्त के अनुसार सामान का उपयोग केवल बताए गए उद्देश्यों के लिए किया जाएगा ना कि उसे बेचा जाएगा.

इसके अलावा इस्तेमाल के बाद उत्पादों को नष्ट कर दिया जाएगा या फिर से निर्यात किया जाएगा.

31 अक्टूबर तक सरकार ने लाइसेंस बनवाने का टाइम दिया है हालांकि उसके बाद से लैपटॉप, टैबलेट आदि ऐसे किसी प्रोडक्ट के आयात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी.

यह नया नियम ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए जो बिक्री के लिए लैपटॉप आदि का आयात करती हैं. 

यदि आप किसी अन्य देश की यात्रा से लौटते समय वहां से कोई लैपटॉप, टैबलेट या कंप्यूटर खरीदकर ला रहे हैं तो आप बिना किसी रोक-टोक के ला सकते हैं पर उसका इस्तेमाल बेचने के लिए नहीं केवल निजी प्रयोग के लिए ही होगा.