Dec 5, 2023, 04:08 PM IST

1 जनवरी से KYC के बदल रहे ये निमय, आपके लिए जानना बेहद जरूरी

Rahish Khan

1 जनवरी 2024 से टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए नियम लागू होंगे. दूरसंचार मंत्रालय ने अगस्त में ही इसका ऐलान कर दिया था.

नए नियमों के मुताबिक अब नई सिम (SIM card) खरीदने पर केवल डिजिटल KYC ही हुआ करेगी.

अभी तक दुकानदार फिजिकल डॉक्यूमेंटस् के जरिए कस्टमर्स का KYC करके सिम बेच देते थे. लेकिन 1 जनवरी से यह बंद हो जाएगा और नए नियमों के मुताबिक सिम मिलेगी

इसके अलावा सिम वेंडर्स का वेरिफिकेशन भी 1 जनवरी से अनिवार्य हो जाएगा.

दरअसल भारत सरकार सिम कार्ड संबंधी धोखाधड़ी रोकने के लिए नए नियम बना रही है. यह नए नियम 1 जनवरी से लागू हो जाएंगे.

देशभर में इन नए नियम को लागू करने की जिम्मादारी टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) को दी गई है.

नए नियमों में सरकार ने सिम कार्ड वेंडर्स का वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है. टेलीकॉम डीलर्स और एजेंट्स को रजिस्ट्रेशन के लिए 12 महीने का समय मिलेगा.

इसके अलावा बल्क सिम कनेक्शन का सिस्टम भी खत्म कर दिया है. अगर कोई डीलर नए नियमों के मुताबिक सिम नहीं देगा तो उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माने लगाने का प्रावधान होगा.

आधार का गलत इस्तेमाल न हो इसके लिए प्रिटेंड आधार के QR कोड को स्कैन करके डेमोग्राफी डिटेल्स ली जाएगी. 

सिम बंद होने पर 90 दिनों तक वह नंबर किसी और को नहीं दिया जाएगा.