Jul 23, 2024, 01:32 PM IST

क्या होता है Angel Tax, जिसके हटाने पर खुशी से झूमे स्टार्टअप्स

Smita Mugdha

बजट 2024 में एंजल टैक्स वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एंजल टैक्स हटाने का ऐलान किया है. 

लंबे समय से निवेशक और स्टार्टअप्स इसे हटाने की मांग कर रहे थे. जानें क्या होता है यह टैक्स. 

एंजेल निवेशकों से फंडिंग हासिल करने वाले अनलिस्टेड बिजनेस पर यह टैक्स लिया जाता है.

जब किसी स्टार्टअप को किसी एंजेल निवेशक से फंड हासिल होता है, तो उसे इस पर टैक्स चुकाना पड़ता है.

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56 (2) (vii) (b) के तहत स्टार्टअप को Angel Tax चुकाना पड़ता है.

स्टार्टअप्स और निवेशक इसका लंबे समय से विरोध कर रहे थे और इसे हटाने की मांग की जा रही थी. 

विरोध के पीछे वजह है कि कई बार स्टार्टअप्स को मिलने वाला इन्वेस्टमेंट उसकी Fair Market Value (FMV) से ज्यादा होती है.

ऐसी हालत में स्टार्टअप को 30.9 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ता है. अब वित्त मंत्री ने इस टैक्स को खत्म कर दिया है.

एंजल टैक्स खत्म किए जाने के फैसले का स्वागत कॉर्पोरेट और उद्योग जगत की ओर से किया गया है.