Jan 10, 2024, 12:55 PM IST

क्या एकनाथ शिंदे को देना पड़ेगा इस्तीफा, समझिए क्या है नियम

Nilesh

महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम होने वाला है और राजनीति बदल भी सकती है

शिवसेना से बगावत करने वाले 16 विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर राहुल नार्वेकर लेंगे फैसला

इन 16 विधायकों में खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं जिन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है

ऐंटी डिफेक्शन लॉ के तहत पार्टी बदलने पर सदस्यता खारिज की जा सकती है

हालांकि इस मामले में काफी पेंच है इसलिए अंतिम फैसला यानी स्पीकर पर ही सबकी नजर है

नियमों के मुताबिक, अगर स्पीकर 16 विधायकों को अयोग्य करार देते हैं तो सभी की सदस्यता जाएगी

ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को तुरंत ही अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा

हालांकि सीटों की संख्या को देखते हुए यह तय है की बीजेपी, एनसीपी (अजित पवार) और अन्य मिलकर सरकार बना लेंगे

यह भी संभव है कि अयोग्य करार दिए जाने के बाद महाराष्ट्र को एक नया मुख्यमंत्री मिल जाए