Sep 15, 2023, 07:01 PM IST

अकेले में पोर्न देखना क्राइम है या नहीं?

Kuldeep Panwar

पोर्न वीडियो एक बड़ी अवैध इंडस्ट्री की तरह पूरी दुनिया में फैला हुआ है. करोड़ों लोग रोजाना पोर्न फिल्म देखते हैं, लेकिन क्या यह जुर्म है?

केरल हाई कोर्ट ने यह बात स्पष्ट की है कि किसी व्यक्ति का अकेले बैठकर एक प्राइवेसी के तहत कोई पोर्न फिल्म यानी अश्लील वीडियो या पोर्न फोटो देखना अपराध है या नहीं है.

केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई शख्स अकेले बैठकर एक प्राइवेट जोन में पोर्न फिल्म देखता है तो यह IPC की धारा 292 के तहत कोई अपराध नहीं है.

जस्टिस पीवी कुन्नीकृष्णन ने हालांकि अपने फैसले में यह भी कहा है कि यदि कोई शख्स अश्लील वीडियो-फोटो को पब्लिक में सर्कुलेट करने की कोशिश करता है तो यह अपराध माना जाएगा.

हाई कोर्ट ने यह फैसला कोच्चि निवासी एक शख्स की अपील पर दिया था, जिसके खिलाफ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के आदेश पर आपराधिक केस दर्ज किया गया था.

शख्स पर आरोप था कि वह सड़क किनारे खड़े होकर अपने मोबाइल फोन पर पोर्न वीडियो देख रहा था. उसे सार्वजनिक स्थल पर अश्लील वीडियो देखने का दोषी माना गया था.

हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि याची के खिलाफ यह आरोप नहीं है कि वह अश्लील वीडियो का सार्वजनिक रूप से दूसरों के लिए प्रदर्शन कर रहा था.

हाई कोर्ट ने कहा, पोर्नोग्राफी आज ही नहीं बल्कि सदियों से चल रही है. न्यू डिजिटल युग ने इस तक पहुंच को ज्यादा आसान बना दिया है. अब यह बच्चे से बूढ़े तक सभी की उंगली के एक क्लिक पर उपलब्ध है.

जस्टिस कुन्नीकृष्णन ने कहा, मैं माता-पिता को याद दिलाना चाहूंगा कि पोर्न देखना भले ही अपराध नहीं है, लेकिन यदि नाबालिग बच्चा मोबाइल पर उपलब्ध पोर्न देखना शुरू कर दे तो यह बड़ी चिंता का विषय है.