May 24, 2023, 12:33 AM IST
IAS Transfer Rules: जानिए क्या है आईएएस या आईपीएस अधिकारी के ट्रांसफर का नियम
Kuldeep Panwar
दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच अफसरों के तबादले-पोस्टिंग पर जंग छिड़ी हुई है.
दिल्ली सरकार को भी अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तबादले-पोस्टिंग की पावर दे दी है.
केंद्र सरकार इसके खिलाफ अध्यादेश ला रही है, जिस पर राजनीतिक हंगामा हो गया है.
क्या आप जानते हैं कि किसी भी IAS या IPS अधिकारी के तबादले का क्या नियम है?
ऑल इंडिया सर्विसेज 1969 के तहत किसी भी सिविल सर्वेंट का तबादला किया जाता है.
ऑल इंडिया सर्विसेज 1969 के नियम-7 के तहत राज्य में तैनात अधिकारियों पर राज्य का ही अधिकार है.
नियम-7 के तहत राज्य में तैनात अधिकारियों का ट्रांसफर केंद्र राज्य सरकार की सहमति से ही कर सकती है.
इसके उलट इंडियन पुलिस सर्विस 1954 का नियम 6(1) राज्य से ज्यादा केंद्र को सर्वोच्च मानता है.
केंद्र नियम 6(1) के तहत आदेश दे तो राज्य सरकार को पुलिस अधिकारी को रिलीव करना ही होगा.
राज्य से केंद्र में डेपुटेशन पर अधिकारियों को आईएएस (कैडर) नियम, 1954 के तहत बुलाया जाता है.
इस नियम के तहत अभी राज्य की सहमति लेनी होती है, लेकिन केंद्र सरकार इसमें भी संशोधन कर रही है.
पति-पत्नी के अलग-अलग स्टेट कैडर में IAS/IPS होने पर उन्हें एक ही कैडर में ट्रांसफर किया जा सकता है.
IAS-IPS के ट्रांसफर में तय नियम है कि उन्हें उनके कागजों में दर्ज गृह जिले में पोस्टिंग नहीं मिलेगी.
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