Feb 4, 2024, 11:57 PM IST

क्या भारत से अलग है पाकिस्तान में चुनाव की प्रक्रिया

Kavita Mishra

पाकिस्तान में चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो गई है. यहां 8 फरवरी को आम चुनाव होंगे.

पाकिस्तानी संविधान के मुताबिक वहां की संसद को मजलिस-ए-शूरा कहा जाता है और निचले सदन यानी राष्ट्रीय असेंबली को कौमी इस्म्ब्ली कहा जाता है. 

भारत की लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं. इसमें 2 नामित होते हैं जबकि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 342 सीटें होती हैं लेकिन 272 सदस्यों को ही प्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है. 

भारत में राज्यसभा में 250 सीटें होती हैं, जिनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं. पाकिस्तान में ऊपरी सदन यानी सीनेट में 104 सीटें होती हैं. पाकिस्तान की सीनेट का चुनाव राज्यसभा चुनाव की तरह ही होता है. 

यहां हर प्रांतीय असेंबली यानी विधानसभा 23-23 सदस्यों का चुनाव करते हैं. सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है. यह कभी भंग नहीं होती और इसके सदस्य बदलते रहते हैं. 

भारत में जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतती है, वह विजेता होती है. पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है. वहां भी पार्टी को पर्याप्त सीट न मिलने पर गठबंधन कर बहुमत साबित करना होता है. 

भारत में ईवीएम से वोटिंग होती है, जबकि पाकिस्तान में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं.

जनसंख्या के लिहाज से पंजाब सबसे बड़ा प्रांत है. पंजाब में 141 सीटें हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 39, सिंध में 61, बलूचिस्तान में 16 सीटें हैं.