डीएनए हिंदी: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने बड़ा झटका दिया है. पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने इमरान खान के लिए अगले 5 सालों के लिए अयोग्य करार दिया है. इमरान खान को आर्टिकल 63(i)(iii) के तहत तोशाखाना मामले में झूठा बयान देने के लिए अयोग्य करार दिया गया. पाकिस्तानी चुनाव आयोग के कमिश्नर सिकंदर सुलतान राजा के नेतृत्व वाली 5 सदस्यों की बेंच ने यह फैसला सुनाया.
पांच सदस्यों वाली बेंच द्वारा एकमत से सुनाए गए फैसले के अनुसार, गलत घोषणा के लिए इमरान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी. चुनाव आयोग द्वारा यह फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद PTI नेता फवाद चौधरी ने जनता से अपने अधिकारों के लिए अपने घरों से बाहर निकल प्रदर्शन करने के लिए कहा.
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क्या है तोशाखाना विभाग
पाकिस्तान में साल 1974 में किया गया तोशाखाना विभाग कैबिनेट डिवीजन के कंट्रोल वाला एक विभाग है. यह पाकिस्तान की विभिन्न सरकारों को चला रहे नेताओं, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को अन्य सरकारों और राज्यों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए कीमती उपहारों को इकट्ठा करता है.
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पाकिस्तान के नियमों के तहत, एक निश्चित मूल्य के उपहार तोशाखाना में जमा करना अनिवार्य है. हालांकि, एक अधिकारी को तोशाखाना मूल्यांकन समिति द्वारा निर्धारित मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत का भुगतान करने के बाद प्रदान किए गए इन उपहारों को रखने की भी अनुमति है.
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उपहार को जो लोग अपने पास रखना चाहते हैं, उन्हें एक निश्चित राशि का भुगतान करना होगा. जब इमरान खान ने उपहारों को अपने पास रखा था, उस समय उपहार राशि का 20 प्रतिशत देना होता था. दिसंबर 2018 में नियमों को संशोधित किया गया था जिसमें इन उपहारों को बनाए रखने के लिए 50 प्रतिशत के भुगतान की आवश्यकता थी.
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