Toshakhana Case: पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हालात खराब, सड़कों पर उतरे PTI समर्थक

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Aug 05, 2023, 10:37 PM IST

imran khan (file photo)

Pakistan Imran Khan Arrested: इस्लामाबाद के ट्रायल कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को सजा सुनाई है. इमरान इस सजा के बाद अब अगले 5 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे.

डीएनए हिंदी: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को तोशाखाना केस में तीन साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही कोर्ट ने उन पर 5 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है.  कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस ने इमरान को लाहौर स्थिति उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस सड़क मार्ग के रास्ते उन्हें इस्लामाबाद लेकर आ रही है. इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में स्थिति बिगड़ती जा रही है. देश में पहले की तरह बवाल हो सकता है. ऐसे में पुलिस और सेना ने पूरी तैयारी कर ली है. स्थिति ना बिगड़े इसको लेकर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. जगह-जगह पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. 

Imran Khan Updates:-

पख्तूनख्वा में PTI कार्यकर्ताओं का विरोध
पूर्व पीएम और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं. पीटीआई कार्यकर्ताओं ने पख्तूनख्वा में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. 

PTI नेता ने जारी किया वीडियो
पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद करैशी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते और न ही संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते लेकिन असली आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा. कुरैशी ने कहा कि हम समिति के निर्णयों और वकीलों से बातचीत करने के बाद आगे का फैसला करेंगे.

इमरान खान को क्यों पाया गया दोषी?
पाकिस्तान में इस्लामाबाद की एक अदालत ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान को 'भ्रष्ट आचरण' का दोषी करार दिया है. इस मामले में उन पर सत्ता में रहने के दौरान महंगे सरकारी उपहार बेचकर मुनाफा कमाने का आरोप है. इमरान पर आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने तोशाखाना से अपने पास रखे गए उपहारों और उनकी कथित बिक्री से प्राप्त आय का विवरण जानबूझकर छिपाया था. तोशाखाना कैबिनेट प्रभाग के अंतर्गत एक विभाग है, जहां सरकारों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शासकों और सरकारी अधिकारियों को दिए गए उपहारों को रखा जाता है.

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इमरान पर आरोप है कि उन्होंने तोशाखाना से कुछ उपहार खरीदे, जिनमें एक कीमती घड़ी भी शामिल थी और उसे लाभ कमाने के लिए बेच दिया. इस्लामाबाद स्थित जिला एवं सत्र अदालत के अतिरिक्त न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने इमरान खान को 3 साल जेल की सजा सुनाने के अलावा उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं देने पर उन्हें और छह महीने तक जेल में रखा जाएगा. अदालत का यह फैसला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिन्हें तीन महीने के भीतर दूसरी बार गिरफ्तार किया जा रहा है.

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