Ukraine War के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट, क्या गिरफ्तार करा पाएगी ICC?

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Mar 17, 2023, 11:05 PM IST

Vladimir Putin

International Criminal Court: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेनी बच्चों को अवैध तरीके से जबरन रूस ले जाने का भी आरोप है.

डीएनए हिंदी: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को एक साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन दोनों देशों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. इस बीच इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (International Criminal Court) ने व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के खिलाफ गिरफ्तारी का अरेस्ट वारंट जारी किया है. पुतिन पर यूक्रेनी बच्चों को अवैध तरीके से जबरन रूस ले जाने का आरोप है.

आईसीसी ने शुक्रवार को कहा कि उसने यूक्रेन से बच्चों के अपहरण के कारण युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. ICC ने एक बयान में कहा कि पुतिन बच्चों के अवैध निर्वासन और यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से रूसी संघ में बच्चों को अवैध रूप से ले जाने संबंधी युद्ध अपराधों के लिए कथित रूप से जिम्मेदार हैं.

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क्या गिरफ्तार होंगे व्लादिमीर पुतिन?
इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय में बाल अधिकार मामलों की आयुक्त मारिया अलेक्सेयेवना लवोवा-बेलोवा के खिलाफ भी ऐसे ही आरोपों के सिलसिले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. अदालत के अध्यक्ष पियोटर हॉफमांस्की ने कहा कि आईसीसी के न्यायाधीशों ने वारंट जारी किए हैं, लेकिन उन्हें तामील करना अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर निर्भर करेगा. उन्होंने कहा कि वारंट तामील करने के लिए अदालत के पास अपना कोई पुलिस बल नहीं है.

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उन्होंने कहा कि ICC अदालत के रूप में अपना काम कर रही है. न्यायाधीशों ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. इसका निष्पादन अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर निर्भर करता है. इस बीच क्रेमलिन प्रवक्ता ने आईसीसी के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गिरफ्तारी के लिए वारंट अपमानजनक और अस्वीकार्य है. उन्होंने आईसीसी के फैसले को कानूनी तौर पर अमान्य करार दिया.

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