Imran Khan Bail: इस्लामाबाद HC से इमरान खान को बड़ी राहत, सभी मामलों में मिली जमानत

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: May 12, 2023, 06:45 PM IST

imran khan (file photo)

Imran Khan Bail: पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) को फटकार लगाते हुए इमरान खान को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था. 

डीएनए हिंदी:  पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है. इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल-कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को जमानत दे दी है. इमरान खान को दो हफ्ते की जमानत मिली है. इससे पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया था. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) को जमकर फटकार लगाते हुए इमरान को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था. 

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- हाईकोर्ट ने सभी मामलो ंमें इमरान खान को 17 मई तक बेल दी है. इस दौरान इमरान को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है.

- इमरान खान की जमानत के बाद पाकिस्तान में माहौल फिर गरमा गया है. कैबिनेट ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से देश में इमरजेंसी लगाने की सिफारिश की है. शाम 4.30 बजे कैबिनेट की दोबारा मीटिंग बुलाई गई है.

अल कादिर ट्रस्ट मामले की सुनवाई के लिए इमरान खान कड़ी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद उच्च न्यायालय पहुंचे थे. जहां कोर्ट नंबर 3 में सुनवाई की गई. सुनवाई के दौरान इमरान ने जजों के सामने फिर से गिरफ्तारी का अंदेशा जताया. इस बीच पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के समर्थकों ने कोर्ट रूम के अंदर खूब हंगामा किया. इमरान की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस तमन रिफत इम्तियाज की एक विशेष पीठ का गठन किया गया था.

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हंगामे के बाद टल गई थी सुनवाई
इमरान खान कड़ी सुरक्षा के बीच स्थानीय समयानुसार सुबह साढ़े 11 बजे अदालत पहुंचे. उन्होंने बायोमीट्रिक पहचान प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताएं पूरी कीं. इसके बाद जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफात इम्तियाज की विशेष खंठपीठ ने पूर्व प्रधानमंत्री की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू की. सुरक्षा कारणों से सुनवाई करीब दो घंटे की देरी से शुरू हुई. ‘जियो न्यूज’ के अनुसार, एक वकील द्वारा नारे लगाए जाने के बीच दोनों न्यायाधीश अदालत कक्ष से बाहर चले गए. नाराज न्यायाधीशों ने बाद में कहा कि सुनवाई शुक्रवार की नमाज के बाद फिर शुरू होगी.

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‘डॉन न्यूज’ की खबर के मुताबिक, इमरान के वकीलों ने चार अतिरिक्त अर्जियां दाखिल कीं जिनमें उच्च न्यायालय से इमरान के खिलाफ सभी मामलों को संबद्ध किए जाने और प्राधिकारियों को उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारियां उपलब्ध कराने का निर्देश देने का आग्रह किया गया. इमरान को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा उनके खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद अल-कादिर मामले में मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से गिरफ्तार किया गया था. अर्द्धसैनिक रेंजर्स द्वारा उनकी गिरफ्तारी किए जाने के बाद पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे जिसके चलते इस्लामाबाद के साथ ही पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सेना तैनात करनी पड़ी. 

सुप्रीम कोर्ट ने दी थी राहत
उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी को ‘गैर कानूनी’ करार दिया और उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया. उसने पुलिस को खान को उच्चतम न्यायालय की सुरक्षा में रखने और सुबह 11 बजे उच्च न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया था. टेलीविजन पर प्रसारित फुटेज में अदालत परिसर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस और रेंजर्स अधिकारी तैनात दिखे और प्रवेश द्वार के सामने कंटीले तार लगे नजर आए. उच्च न्यायालय के बाहर के फुटेज में कई वकील खान के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए नारेबाजी करते दिखे. 

इससे पहले की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने एक संदेश में अपने समर्थकों से सुबह 10 बजे इमरान के भाषण के लिए जी-13 इलाके में पहुंचने को कहा जो उच्च न्यायालय परिसर से ज्यादा दूर नहीं है. इसमें कहा गया है कि पार्टी के नेता अदालत में पेश होने से पहले भाषण दे सकते हैं क्योंकि उन्हें उच्च न्यायालय से राहत मिलने का भरोसा नहीं है. इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि राजधानी में धारा 144 अब भी लागू है और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से ‘‘कानूनी प्रक्रिया में बाधा’’ न डालने का अनुरोध किया जाता है. उसने ट्वीट किया, ‘‘इस्लामाबाद में कल प्रदर्शनों का आह्वान करने वाले लोगों से हम शांति भंग न करने का अनुरोध करते हैं.’ 

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