Toshkhana केस में इमरान खान को बड़ी राहत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट को किया निलंबित

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Mar 17, 2023, 06:58 PM IST

imran khan

Islamabad High Court: तोशखाना केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान के 18 मार्च तक गिरफ्तारी वारंट को निलंबित कर दिया है.

डीएनए हिंदी: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के चीफ इमरान खान को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है. तोशखाना केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान के 18 मार्च तक गिरफ्तारी वारंट को निलंबित कर दिया है. लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था. उनके समर्थकों के हंगामे की वजह से अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी.  इमरान को इस मामले में निचली अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है.

इमरान खान शुक्रवार को 9 FIR के खिलाफ जमानत की मांग करने वाली अलग-अलग याचिकाएं दायर करने के बाद लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे. जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस फारूक हैदर की दो सदस्यीय पीठ आतंकवाद के आरोपों सहित चार मामलों में सुरक्षात्मक जमानत की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. पांच मामलों में जमानत के अनुरोध की सुनवाई न्यायमूर्ति शेख की एकल सदस्यीय पीठ करेगी.

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लाहौर उच्च न्यायालय ने पंजाब के पुलिस प्रमुख डॉ. उस्मान अनवर को इमरान खान को अदालत पहुंचने में मदद करने का निर्देश दिया था. अदालत ने शुरू में कहा था कि वह इमरान की सुरक्षात्मक जमानत के अनुरोध पर शाम 5 बजे सुनवाई करेगी, लेकिन बाद में शाम 5:30 बजे तक समय बढ़ा दिया गया. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान तोशाखाना मामले में गिरफ्तारी से बच रहे हैं और अपने जमान पार्क स्थित घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं जिसे उसके सैकड़ों समर्थकों ने घेर रखा है. पिछले कुछ दिन से समर्थकों की पुलिस और रेंजर्स से झड़प हो रही हैं.

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इमरान के खिलाफ जारी हुआ था गैर-जमानती वारंट
पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने कहा, ‘इमरान खान खुद लाहौर हाईकोर्ट आएंगे और न्यायाधीश को आश्वासन देंगे कि वह इस्लामाबाद की अदालत में जाने को तैयार हैं.’ उन्होंने कहा कि अदालत को शपथपत्र भी दिया गया है. इस्लामाबाद में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने 28 फरवरी को इमरान के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट दोबारा जारी किया था और पुलिस को 18 मार्च तक उन्हें अदालत में लाने को कहा था. न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इमरान को अदालत से किसी तरह की राहत मिलने से पहले बिना शर्त आत्मसमर्पण कर देना चाहिए. मामले में कई सुनवाइयों में शामिल नहीं हुए हैं.

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