Imran Khan को मिली बहुत बड़ी राहत, अब नहीं चलेगा पूर्व पाकिस्तानी PM पर मुकदमा, जानें पूरी बात

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Oct 03, 2022, 11:20 PM IST

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान

इमरान खान पर एक महिला जज को धमकी देने का आरोप था. इस मामले में उन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच ने नोटिस भेजा था.

डीएनए हिंदी: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) के लिए सोमवार का दिन राहत भरा रहा, जब एक महिला जज को धमकी देने के मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट (Islamabad High Court) ने उनकी लिखित जवाब स्वीकार कर लिया. हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस वापस ले लिया है, जिससे वे अदालत की अवमानना के आरोपसे बच गए हैं. हाई कोर्ट ने इससे पहले इमरान खान के दो जवाब असंतोषजनक बताकर खारिज कर दिए थे.

पढ़ें- Freebies पर 'चादर से ज्यादा पांव फैला रहे राज्य', जानिए क्या कहती है SBI की ताजा रिपोर्ट

पांच जजों की बेंच कर रही थी सुनवाई

महिला जज को धमकी देने के मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख कितना सख्त था, इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनाल्ला की अध्यक्षता में मामले की सुनवाई पांच जजों की बड़ी बेंच कर रही थी. इस बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार भी शामिल थे. 

बेंच ने इमरान खान को सुनवाई के दौरान खुद पेश होने का आदेश दिया था. इसके चलते पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान (69) सोमवार को खुद हाई कोर्ट में पेश हुए. उनके वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल कारण बताओ नोटिस के दो बार जवाब दे चुके हैं, जिन्हें अदालत अंसतोषजनकर बताकर खारिज कर चुकी है. अब तीसरा लिखित जवाब सौंपा गया है.

पढ़ें- Shri Bhagavad Gita Park में तोड़फोड़ पर भारत बोला- हेट क्राइम, जवाब में कनाडा बोला- नहीं हुआ कुछ ऐसा

जजों ने आम सहमति से खारिज किया नोटिस

एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक, सुनवाई में चीफ जस्टिस मिनाल्ला ने कहा कि बेंच इमरान के माफी मांगने और आचरण से संतुष्ट है. उनका लिखित जवाब स्वीकार किया जा रहा है. उन्होंने कहा, कोर्ट की अवमानना का मामला बेहद गंभीर है, लेकिन यह बेंच सर्वसम्मति से इमरान को जारी नोटिस खारिज कर रही है.

पढ़ें- Afghanistan Blast: आत्मघाती बम धमाकों से दहला काबुल, 53 की मौत, मृतकों में 46 लड़कियां

अपने साथी की गिरफ्तारी को लेकर दी थी जज को धमकी

इमरान खान ने अपने साथी शहबाज गिल की गिरफ्तारी से नाराज होकर एडिशनल सेशन मजिस्ट्रेट जेबा चौधरी को धमकी दी थी. गिल पर गत् 20 अगस्त को इस्लामाबाद में रैली के दौरान पुलिस, चुनाव आयोग व राजनीतिक विरोधियों को धमकी देने का आरोप था और उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. जज जेबा ने गिल का दो दिन का रिमांड मंजूर किया था. इस पर इमरान खान ने धमकी देते हुए कहा था कि जज को भी खुद को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

इस भाषण के कुछ ही घंटे बाद खान के खिलाफ जज को धमकाने का मामला दर्ज किया गया था. हालांकि इमरान ने पिछले महीने इस मामले में हाई कोर्ट से माफी मांग ली थी. तीन दिन पहले वह जज जेबा चौधरी से भी निजी रूप से माफी मांगने के लिए इस्लामाबाद की निचली अदालत में उपस्थित हुए थे, हालांकि जज के मौजूद होने से वह माफी नहीं मांग सके थे. 

INPUT-भाषा

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.