डीएनए हिंदी: पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जमानत मिलने के बावजूद बवाल थम नहीं रहा है. इस्लमाबाद हाईकोर्ट के बाहर अब ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आई है. कोर्ट के बाहर 30 मिनट के अंतराल में तीन बार फायरिंग की गई है. जिस वक्त फायरिंग की गई उस समय इमरान खान कोर्ट रूम से बाहर निकल रहे थे. फायरिंग के बाद इमरान को वापस कोर्ट रूम के अंदर ले जाया गया. इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि जी-13 अंडरपास पर अंधाधुंध फायरिंग की गई. पुलिस ने उच्च न्यायालय के आसपास की इमारतों में स्नाइपर को तैनात कर दिया है.
इस बीच इमरान खान ने कोर्ट रूम के अंदर से एक वीडियो संदेश जारी किया है. जिसमें उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बावजूद उन्हें घर नहीं जाने दिया जा रहा है. उन्होंने कहा, 'मेरा अपहरण कर लिया गया है और मुझे जबरदस्ती यहां बैठाकर रखा जा रहा है. जमानत मिले हुए 3 घंटे बीत चुके हैं. मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि इनका बुरा इरादा है, ये लोग फिर से कुछ करना चाहते हैं. देश की आवाम से कहना चाहता हूं कि वह खुद को तैयार रखें.'
'कोर्ट से बाहर निकलने की खुद जिम्मेदारी लें इमरान खान'
इमरान खान के वकील ने दावा किया है कि पुलिस उनके मुवक्किल से एक वीडियो बयान जारी करने की मांग कर रही है. जिसमें वो कोर्ट रूम से बाहर निकलने की खुद जिम्मेदारी लें. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इमरान सुरक्षा कारणों की वजह से हाईकोर्ट से बाहर नहीं निकल रहे हैं. हमने उन्हें बंधक नहीं बना रखा है. एसएसपी मसूद बंगश ने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर G-11 सेक्टर के पास गोलियां चलने की खबर मिली है.
सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देगी PDM
वहीं, पाकिस्तान सरकार के प्रमुख गठबंधन सहयोगी ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के प्रति कथित न्यायिक समर्थन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष धरना देने की घोषणा की. पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने उन नेताओं की बैठक के बाद मीडिया के समक्ष यह घोषणा की, जिनकी पार्टियां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता वाले समूह का हिस्सा हैं. रहमान ने कहा कि आज हमने फैसला किया है कि उच्चतम न्यायालय के इस रवैये का विरोध किया जायेगा. मैं पीडीएम नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हुए अपील करता हूं कि पूरे देश के लोगों को सोमवार को इस्लामाबाद के लिए रवाना होना चाहिए.
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इस्लामाबाद HC ने सभी मामलों में दी जमानत
इमरान खान को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिया था और उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था. इमरान को मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से गिरफ्तार किया गया था और जवाबदेही अदालत ने उन्हें अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में 8 दिन के लिए राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की हिरासत में भेज दिया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इमरान खान को सभी मामलों में 17 मई तक जमानत दे दी.
रहमान ने इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि शीर्ष न्यायपालिका उनके प्रति समर्थन दिखा रही है. उन्होंने पूछा, ‘सेना प्रमुख के मुख्यालय पर हमला किया गया है, कोर कमांडर के घर पर हमला किया गया है, जिस तरह से देश के रक्षा संस्थानों का अपमान किया जा रहा है, अदालत उनकी सुरक्षा के लिए कुछ करेगी या नहीं?
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