PAK सरकार का गजब खेल, इमरान खान पर शिंकजा कसने के लिए रातों रात बदल दिया 'एंटी करप्‍शन कानून'

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Jul 04, 2023, 03:45 PM IST

Imran khan

Pakistan News: पाकिस्तान सरकार ने NAB को किसी संदिग्ध को गिरफ्तारी के बाद पहले के 15 दिनों के बजाय अब 30 दिनों तक हिरासत में रखने का अधिकार दे दिया है.

डीएनए हिंदी: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं.  शहबाज सरकार उनपर शिंकजा कसने के लिए हर दांव अजमा रही है. भ्रष्टाचार के एक मामले में मंगलवार को देश की शीर्ष भ्रष्टाचार रोधी जांच एजेंसी के सामने इमरान खान की पेशी थी. लेकिन पेशी से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान सरकार (Pakistan Government) ने भ्रष्टाचार रोधी कानूनों में रातोंरात बदलाव कर उन्हें और अधिक सख्त बना दिया है. इस बदलाव की वजह से इमरान खान को राहत मिलने में मुश्किल हो सकती है.

जियारत के लिए गए राष्ट्रपति आरिफ अल्वी की अनुपस्थिति में उनका कामकाज संभाल रहे सीनेट के अध्यक्ष सादिक संजरानी ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) को जांच अवधि के दौरान एक संदिग्ध को गिरफ्तार करने और एनएबी अदालत को भी किसी संदिग्ध को गिरफ्तारी के बाद पहले के 15 दिनों के बजाय अब 30 दिनों की हिरासत में भेजने के प्रावधान की अनुमति का अधिकार देने के लिए एक अध्यादेश जारी किया. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर यह अध्यादेश जारी किया गया. संजरानी द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में कहा गया, 'सारांश के पैरा 6 में पीएम के सुझाव को अनुमोदित किया जाता है.

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इमरान पर 50 अरब रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप 
राष्ट्रीय जवाबदेही (संशोधन) अध्यादेश, 2023 पर हस्ताक्षर के साथ इसे लागू कर दिया गया है. ये बदलाव आधी रात के आसपास और इमरान खान के NAB के सामने पेश होने से कुछ घंटे पहले किए गए थे. इमरान खान अपनी पत्नी बुशरा बीबी के साथ लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए, क्योंकि दोनों को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में एनएबी के सामने पेश होना था. बता दें कि अल-कादिर ट्रस्ट मामला कम से कम 50 अरब रुपये के भ्रष्टाचार का है. इमरान ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और सरकार पर राजनीतिक कारणों से उन्हें निशाना बनाने का आरोप लगाया है. 

इस्लामाबाद HC से इमरान को मिली बड़ी राहत
वहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान को बड़ी राहत मिल गई है. हाईकोर्ट ने मंगलवार को तोशाखाना मामले को अस्वीकार्य घोषित कर दिया और इमरान की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है. इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुनाया है. इमरान प्रधानमंत्री रहते हुए महंगे उपहार खरीदने के मामले में कटघरे में हैं. उनमें उनकी ग्रेफ कलाई घड़ी भी शामिल है. ये घड़ी उन्हें तोशखाना नामक राज्य डिपॉजिटरी से रियायती मूल्य पर मिली थी. जिसे उन्होंने बाद में अधिक दामों में बेच दिया था.

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